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गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : उपायुक्त
Tue, 28 Jan 2025 09:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 28 Jan 2025 09:43 PM IST
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भिवानी। गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, ताकि गरीब और बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।
उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-25 में जिले को 10 करोड़ रुपये का बजट अलॉट हुआ था। 28 जनवरी तक 1918 लाभ पात्रों को 9.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।
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महावीर कौशिक ने कहा कि पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार की आय 1,80,000 रुपये तक है, तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये तक है, तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आय 1,80,000 रुपये तक सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 41,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। विवाहित युगल दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति-पत्नी में से एक दिव्यांग है, तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी, बेशर्त है कि उसने 26 ओलंपिक, 16 गैर ओलंपिक और 22 टूर्नामेंट-चैंपियनशिप में से किसी में भाग लिया हो तो उसको भी 31,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
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उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-25 में जिले को 10 करोड़ रुपये का बजट अलॉट हुआ था। 28 जनवरी तक 1918 लाभ पात्रों को 9.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।
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महावीर कौशिक ने कहा कि पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार की आय 1,80,000 रुपये तक है, तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये तक है, तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आय 1,80,000 रुपये तक सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 41,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। विवाहित युगल दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति-पत्नी में से एक दिव्यांग है, तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी, बेशर्त है कि उसने 26 ओलंपिक, 16 गैर ओलंपिक और 22 टूर्नामेंट-चैंपियनशिप में से किसी में भाग लिया हो तो उसको भी 31,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।