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नियम 134ए: विभाग ने जारी की लिस्ट, निजी स्कूल संचालक बोले नहीं देंगे दाखिला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Dec 2021 12:39 AM IST
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The department has released the list, the private school operator said  unless there is a grant, there is no admission
भिवानी। शिक्षा विभाग की ओर से वीरवार देर रात नियम134ए के तहत परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम जारी होने से जहां विद्यार्थी और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी आई है वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला देने से मना कर दिया है। जिले में 3002 में से 2185 यानी 70.78 फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।
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प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि जब तक शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की पिछले वर्षों की बकाया राशि जारी नहीं करता, तब तक हरियाणा में कोई भी प्राइवेट स्कूल वर्तमान सत्र में नियम 134ए के तहत दाखिले नहीं करेगा। साथ ही, रामअवतार शर्मा ने इतने सालों से 9वीं से 12वीं कक्षाओं में नियम-134ए के तहत फ्री पढ़ रहे बच्चों की भी फीस निर्धारित करने और उसे जारी करने की मांग की है। रामअवतार शर्मा ने बताया की वीरवार को एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। इसके बाद एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातकर मांगों को सुलझाने का कार्य करेंगे। एसोसिएशन की मांग है कि इन स्कूलों को एक मुश्त तीन साल के लिए मान्यता देकर शर्तें पूरी करने का समय दिया जाए। इस अवसर पर भिवानी प्रधान अमित डागर, महासचिव कर्ण मिरग, संजीव श्योराण, धन सिंह अग्रवाल, अमित नारू, दीपक शर्मा, हरिराम स्वामी, राम कुमार बंगालिया, अनिल सुहासड़ा उपस्थित रहे।
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एसएलसी के साथ करवाने होगें ये दस्तावेज जमा :
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अस्पताल में दर्ज रिकॉर्ड और माता या पिता द्वारा जन्मतिथि का शपथ पत्र लेना अनिवार्य है। साथ ही अपने माता-पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज लगाने जरूरी है। इसके साथ ही वर्तमान स्कूल की एसएलसी भी देनी होगी। अगर कोई विद्यार्थी फर्जी दस्तावेज लगाता है तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
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भिवानी खंड के 1251 विद्यार्थियों ने पास की परीक्षा
भिवानी खंड में कुल 2145 में से 1251 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें दूसरी कक्षा के 271, तीसरी के 384, चौथी के 137, पांचवीं 134, छठी के 111, सातवीं के 89, आठवीं के 102, नौवीं के 71 और 11वीं के 52 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

वर्जन
नियम-134ए के तहत विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। विद्यार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से विभाग के पोर्टल पर जाकर रिजल्ट देख सकते है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है वे 24 दिसंबर तक संबंधित स्कूल में दाखिला ले सकते है। स्कूल मुखिया अपने स्कूल के गेट पास हुए विद्यार्थियों की सूूची जरूर लगाए। कोई भी निजी स्कूल दाखिला देने से मना करता है तो खंड शिक्षा अधिकारी को मामले शिकायत कर सकते है।
- कुलदीप सिंह, नोडल ऑफिसर नियम 134ए, भिवानी खंड।
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