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Bhiwani News: चार किलो 10 ग्राम गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए दोषी को पांच साल कारावास की सजा
Tue, 06 Feb 2024 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 06 Feb 2024 11:03 PM IST
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भिवानी। तोशाम के एक व्यक्ति को चार किलो 10 ग्राम गांजा पत्ती के साथ पकड़े जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने तोशाम की शिव कॉलोनी निवासी अरुण को नशे के पदार्थ मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
भिवानी सीआईए के उप निरीक्षक पंकज ने दादरी रोड कितलाना टोल के समीप एक व्यक्ति को चार किलो 10 ग्राम गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान तोशाम की शिव कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई। सदर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और न्यायालय के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसका चालान भी अदालत में पेश किया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशे एवं मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलाने का काम करें। वहीं आम जनता से अपील की है कि उनके आसपास बिकने वाले नशे के पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
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भिवानी सीआईए के उप निरीक्षक पंकज ने दादरी रोड कितलाना टोल के समीप एक व्यक्ति को चार किलो 10 ग्राम गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान तोशाम की शिव कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई। सदर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और न्यायालय के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसका चालान भी अदालत में पेश किया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशे एवं मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलाने का काम करें। वहीं आम जनता से अपील की है कि उनके आसपास बिकने वाले नशे के पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
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