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Bhiwani News: शहर का अनधिकृत रूप से दायरा बढ़ा, करीब 3500 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री पर पाबंदी

Mon, 14 Apr 2025 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 14 Apr 2025 11:15 PM IST
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The city's area has increased unauthorisedly, registration of about 3500 acres of land has been banned
​भिवानी शहर। 
भिवानी। शहर का अनधिकृत दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर के चारों तरफ करीब 3500 एकड़ भूमि की किला और खसरा नंबर की रजिस्ट्री पर भी पाबंदी है। दिसंबर में शहरी और ग्रामीण दायरे में कलेक्टर रेट में 10 से 15 फीसदी की वृद्धि भी की गई थी, जिसके बाद अब अप्रैल में नए कलेक्टर रेट नहीं बढ़ेंगे।
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हाल ही में हरियाणा सरकार ने नगर परिषद की हद में नौ कॉलोनियों के 280 एकड़ अधिकृत दायरे को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, बावजूद इसके इस क्षेत्र में भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रोजाना ही भिवानी तहसील कार्यालय से 70 से अधिक भूमि की रजिस्ट्री हो रही हैं, लेकिन जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम ने भूमि रजिस्ट्री से तोबा कर ली है।
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भिवानी शहर के आसपास नगर परिषद की हद में करीब 35 अनधिकृत कॉलोनियों की मुख्यालय में यूसी भेजी थी। लेकिन इसमें से सिर्फ नौ यूसी (अनधिकृत कॉलोनी) को ही मंजूरी मिली और सरकार की तरफ से उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। जबकि 26 अनधिकृत कॉलोनियों का मामला अभी एनओसी में ही उलझा है। इसके बाद इसे मुख्यालय भेजा जाएगा।
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वहीं राजस्व विभाग की बात करें तो शहर के हांसी रोड, लोहारू रोड, महम रोड, रोहतक रोड, दादरी रोड, जींद रोड की तरफ लगातार नई कॉलोनियों का विस्तार अनधिकृत रूप से हो रहा है। ऐसे में अब शहर की हद से जुड़े गांवों की किला और खसरा नंबर पर भूमि की रजिस्ट्री से पाबंदी नहीं हटी है। जिसकी वजह से शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो क्षेत्र अधिकृत दायरे में आया है, उसके अंदर भी करीब 15 और 20 साल से रह रहे लोगों को भूमि रजिस्ट्री नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं।
राजस्व विभाग में दिसंबर में नए कलेक्टर रेट लागू किए थे, जिसमें शहरी और ग्रामीण दायरे में करीब 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई थी। आम तौर पर नए कलेक्टर रेट मार्च में ही तय हो जाते हैं, जो अप्रैल से लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पहले ही कलेक्टर रेट बढ़ चुके हैं, इस वजह से आगामी आदेशों तक कलेक्टर रेट का मामला फिलहाल टाल दिया है।

-विकास राठी, राज्य उप प्रधान, पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा।
हरियाणा सरकार की तरफ से नगर परिषद भिवानी की हद में नौ कॉलोनियों के करीब 280 एकड़ दायरे को अधिकृत किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार जल्द ही इस दायरे की भूमि रजिस्ट्री के पोर्टल खोलने की संभावना है। इसके अलावा शहर की अन्य अनधिकृत कॉलोनियों को भी अधिकृत कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद भिवानी।
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