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Bhiwani News: अभियुक्त को 12 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना

Thu, 31 Aug 2023 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 31 Aug 2023 11:05 PM IST
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The accused was sentenced to 12 years imprisonment and a fine of Rs 1 lakh.
भिवानी। एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने प्रतिबंधित नशे की दवाइयां व कैप्सूल रखने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 12 साल की कैद और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने 25 अप्रैल 2017 को जागृति कॉलोनी में छापामार कर एक व्यक्ति को प्रतिबंधित नशे की गोलियों व कैप्सूल के साथ काबू किया था। पुलिस ने आरोपी से 1100 गोलियां व 4752 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए थे। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट मामले में डीसी कॉलोनी निवासी रामसजीवन को को दोषी करार देते हुए उसे 12 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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