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Bhiwani News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 01:03 AM IST
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The accused of taking a minor by coaxing and molesting has been sentenced to three years of rigorous imprisonment
भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुरुचित अटरेजा सिंह की अदालत ने वीरवार को दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी रोहित उर्फ कालू पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार भिवानी जिले के एक व्यक्ति ने शहर थाना भिवानी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 10 जनवरी 2024 को आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जवाहर चौक भिवानी निवासी आरोपी रोहित उर्फ कालू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
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