फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Strict action will be taken against the disregard for safety standards in school buses.

Bhiwani News: स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Strict action will be taken against the disregard for safety standards in school buses.
बैठक को संबो​धित करते एसडीएम संदीप कुमार।
तोशाम। एसडीएम संदीप कुमार ने निजी स्कूल संचालकों को बसों में सभी सुरक्षा मानक पूरे रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बसों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अधिकारियों और स्कूल संचालकों के साथ बैठक में उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
विज्ञापन

एसडीएम संदीप कुमार ने कहा कि सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, पीला पेंट, संचालक का नाम, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक का वैध लाइसेंस, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। बसों में आपातकालीन गेट, जीपीएस ट्रैकर, सीट बेल्ट, ड्राइवर व हेल्पर की नेम प्लेट, इंश्योरेंस, सीसीटीवी कैमरे, आग बुझाने के लिए फायर सिलिंडर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में चालक, हेल्पर और परिचालक के पास वैध लाइसेंस और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बसों से संबंधित सभी कागजात पूरे और त्रुटिरहित होने चाहिए। सभी स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहन पूर्ण रूप से फिट और सुरक्षित हों तथा बसों की नियमित रूप से मरम्मत करवाई जाए। बैठक में नायब तहसीलदार अशोक कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी कैरू महेंद्र गिल, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं, इन मानकों की होगी जांच
एसडीएम ने कहा कि बसों में निर्धारित मानक बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनका पालन होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को सरकारी मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए केवल स्कूल बसों का ही उपयोग करें और किसी अन्य अवैध वाहन का सहारा न लें। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल संचालक इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed