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Bhiwani News: बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 01:05 AM IST
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Section 163 has been implemented in view of the board examinations.
भिवानी। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने बताया कि बोर्ड की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाएं, डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाओं के चलते धारा-163 लागू कर दी है। परीक्षा अवधि के दौरान 25 फरवरी से एक अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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जिलाधीश ने कहा है कि परीक्षा के दौरान जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लाठी, डंडा, जेली और किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जाना वर्जित है। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। परीक्षा समय के दौरान जिले में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित फोटो स्टेट, फैक्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, पर्सनल हॉट स्पॉट का संचालन वर्जित है।
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