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Bhiwani News: आयुष्मान कार्डधारक का ऑपरेशन कर लिए एक लाख 85 हजार, अस्पताल संचालक पर केस दर्ज
Wed, 28 Feb 2024 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 28 Feb 2024 01:58 AM IST
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भिवानी। शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित स्पेस अस्पताल संचालक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाना में आयुष्मान कार्डधारक का ऑपरेशन किए जाने के बाद पैसे लेने पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सीएम विंडो में दी थी, जिस पर सीएम विंडो की जांच में भी फैसला पीड़ित के हक में आया था। इसके बावजूद अस्पताल संचालक ने पैसे नहीं लौटाए।
सिविल लाइन पुलिस थाना को दी शिकायत में बाढड़ा तहसील के गांव सकना लाड निवासी होशियार सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को सिविल सर्जन भिवानी को शिकायत दी थी। होशियार सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 2021 को उसे स्पेस अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां उसके हार्ट में छल्ले डाले गए थे। जल्दबाजी में वह आयुष्मान कार्ड घर पर ही छोड़ आया था, लेकिन अस्पताल में दाखिल होते समय फोन में आयुष्मान कार्ड का फोटो दिखाया था। इस पर डॉक्टर ने कहा था कि तुम अभी एक लाख 85 हजार रुपये जमा करवा दो इसे बाद में वापस कर देंगे। आयुष्मान कार्ड लाने के बाद भी अस्पताल द्वारा उसकी राशि वापस नहीं लौटाई गई। उसने इस बारे में सीएम विंडो में शिकायत दी। जिसके बाद छह तारीखें लगी और फैसला उसके हक में आया। इसके बावजूद अस्पताल संचालक ने रुपये नहीं लौटाए। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में स्पेस अस्पताल के संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सिविल लाइन पुलिस थाना को दी शिकायत में बाढड़ा तहसील के गांव सकना लाड निवासी होशियार सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को सिविल सर्जन भिवानी को शिकायत दी थी। होशियार सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 2021 को उसे स्पेस अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां उसके हार्ट में छल्ले डाले गए थे। जल्दबाजी में वह आयुष्मान कार्ड घर पर ही छोड़ आया था, लेकिन अस्पताल में दाखिल होते समय फोन में आयुष्मान कार्ड का फोटो दिखाया था। इस पर डॉक्टर ने कहा था कि तुम अभी एक लाख 85 हजार रुपये जमा करवा दो इसे बाद में वापस कर देंगे। आयुष्मान कार्ड लाने के बाद भी अस्पताल द्वारा उसकी राशि वापस नहीं लौटाई गई। उसने इस बारे में सीएम विंडो में शिकायत दी। जिसके बाद छह तारीखें लगी और फैसला उसके हक में आया। इसके बावजूद अस्पताल संचालक ने रुपये नहीं लौटाए। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में स्पेस अस्पताल के संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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