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Bhiwani News: पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 8 मार्च तक होंगे पंजीकरण
Mon, 04 Mar 2024 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 04 Mar 2024 01:17 AM IST
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लोहारू। पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निशुल्क पंजीकरण किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। योजना के लिए आठ मार्च तक लोहारू डाकघर में निशुल्क पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके लिए डाकघर में एक स्पेशल काउंटर भी बनाया गया है।
लोहारू डाकघर प्रभारी नितिन वालिया ने बताया कि योजना में पंजीकरण करवाने के इच्छुक नागरिक अपने क्षेत्र के पोस्टमैन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। लोहारू डाकघर के अंतर्गत 19 शाखा डाकघरों में भी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान का कोई भी एक बिजली बिल की कॉपी के साथ डाकघर के माध्यम से निशुल्क पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मौजूदा मानक कीमतों पर इसका आशय एक किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी से होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित की जाने वाली प्रणाली के उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।
इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इसके जरिये शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापना को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगी। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी पर आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक प्रदान करेगी।
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लोहारू डाकघर प्रभारी नितिन वालिया ने बताया कि योजना में पंजीकरण करवाने के इच्छुक नागरिक अपने क्षेत्र के पोस्टमैन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। लोहारू डाकघर के अंतर्गत 19 शाखा डाकघरों में भी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान का कोई भी एक बिजली बिल की कॉपी के साथ डाकघर के माध्यम से निशुल्क पंजीकरण करवाना होगा।
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उन्होंने बताया कि यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मौजूदा मानक कीमतों पर इसका आशय एक किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी से होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित की जाने वाली प्रणाली के उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।
इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इसके जरिये शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापना को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगी। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी पर आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक प्रदान करेगी।