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Bhiwani News: नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

Wed, 09 Aug 2023 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 09 Aug 2023 11:28 PM IST
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Rapist of minor girl gets 20 years imprisonment
भिवानी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी अरुण को 20 साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 के तहत सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 379 ए में पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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सदर पुलिस थाना में 2022 में पीड़ित लड़की के दादा की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग पोती को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। इस संबंध में सदर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस केस में आरोपी युवक को अरुण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
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