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Bhiwani News: विवाह व अन्य खुशी के अवसरों पर फायरिंग को लेकर निषेधाज्ञा लागू

Sat, 21 Dec 2024 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 21 Dec 2024 12:53 AM IST
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Prohibition imposed against firing at weddings and other happy occasions
भिवानी। जिलाधीश महावीर कौशिक ने पुलिस महानिदेशक के संज्ञान पर विवाह व अन्य खुशी के अवसरों पर फायरिंग करने को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि बैंक्वेट हॉल के मालिकों प्रबंधकों को बैंक्वेट हॉल में विवाह, पार्टी व अन्य जश्न के दौरान फायरिंग करने बारे चेतावनी नोटिस चस्पा करना व परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी है।
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जिलाधीश ने कहा कि विवाह और अन्य समारोहों के दौरान जश्न में फायरिंग आम बात है। हाल ही में इससे मृत्यु/घायल होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। कानून के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन वे मौज-मस्ती के नाम पर अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने तथा अन्य प्रभावी कदम उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी हैं। बैंक्वेट हॉल के मालिकों प्रबंधकों को बैंक्वेट हॉल में इस आशय की चेतावनी चस्पा करने के साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जारी किए हैं।
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शादी-ब्याह तथा अन्य समारोहों के अवसर पर लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग के दौरान तनाव, बाधा या मानव जीवन तथा संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति भंग होने तथा डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण की संभावना रहती है। इसी के चलते इन समारोह के दौरान फायरिंग नहीं कर सकते, जिससे अन्य व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, जिससे शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान फायरिंग पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है।
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