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पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेज देह व्यापार के अड्डे का किया भंडाफोड़, तीन आरोपी काबू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jul 2021 11:30 PM IST
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police expose sex racket and 3 accused arrest
रोहतक रोड स्थित सुरभि गेस्ट हाउस। संवाद - फोटो : Bhiwani
भिवानी। शहर के अंदर खुले गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा बन चुके हैं। रोहतक गेट स्थित सुरभि गेस्ट हाउस में शुक्रवार शाम को पुलिस की टीम ने फर्जी ग्राहक भेजकर देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया। वहीं मौके से एक एजेंट सहित दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया।
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गेस्ट हाउस के अंदर दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाकर एक हजार से 1500 रुपये में ग्राहक फांसकर अनैतिक धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से गेस्ट हाउस में मुसाफिरों का रिकॉर्ड भी जब्त किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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सिविल लाइन पुलिस थाने की टीम को सूचना मिली थी कि रोहतक गेट स्थित सुरभि गेस्ट हाउस में अन्य राज्यों से लड़कियां बुलाकर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। यहां पर एक हजार से 1500 रुपये ग्राहकों से वसूले जा रहे हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में ईएएसआई रमेश कुमार को फर्जी ग्राहक बनाया गया। जिसे पांच-पांच सौ के दो नंबरी नोट देकर गेस्ट हाउस के अंदर भेजा गया। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर एक महिला व एक पुरुष मिला। पुरुष कृष्णा कॉलोनी व हाल सेक्टर-13 में रह रहा था, जबकि महिला ने अपनी पहचान फरीदाबाद की एक कॉलोनी की बताई। फर्जी ग्राहक बने रमेश कुमार से एक हजार रुपये लेने के बाद उसे एक लड़की के साथ कमरा नंबर 104 में भेज दिया।
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फर्जी ग्राहक ने मिस्ड कॉल से टीम को इशारा किया तो टीम ने भी गेस्ट हाउस के अंदर धावा बोल दिया। जिसके बाद वहां मौजूद व्यक्ति की तलाशी के दौरान उसकी जेब से 4500 रुपये बरामद हुए, जिसमें पांच-पांच सौ के दो नंबरी नोट भी मिले, जो फर्जी ग्राहक ने उसे दिए थे। गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 104 से फर्जी ग्राहक के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग की एक लड़की भी मिली। उससे अनैतिक काम करवाया जा रहा था। पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस से रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फर्जी ग्राहक और वेश्यावृत्ति करने वाली महिला का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिला। औद्योगिक पुलिस थाने में देह व्यापार में शामिल पाए जाने पर एक एजेंट सहित दोनों महिलाओं के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3 व 4 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सिविल लाइन पुलिस थाने के एसएचओ हरिओम ने बताया कि पुलिस ने तीनों को गेस्ट हाउस में अनैतिक धंधा करते हुए काबू किया था।
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