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Bhiwani News: शिविरों में लोगों को दी जाएगी कानूनी अधिकारों की जानकारी

Wed, 25 Jun 2025 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 25 Jun 2025 12:30 AM IST
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People will be given information about their legal rights in the camps
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज से विभिन्न गांवों में लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सेशन जज श्री डीआर चालिया के मार्गदर्शन में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि इन जागरूकता कैंपों में पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर 25 से 30 जून तक लोगों को कानूनी जानकारी देंगे।
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25 जून को गांव नाथुवास और कालुवास में पैनल अधिवक्ता बलजीत पूनिया और पीएलवी यशवीर सिंह जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। 26 जून को गांव प्रेमनगर और जाटू लोहारी में पैनल अधिवक्ता अनुराधा खगनवाल और पीएलवी विरेंद्र सिंह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 27 जून को गांव निमड़ीवाली और हालुवास में अधिवक्ता बलजीत पूनिया और पीएलवी प्रदीप कुमार ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देंगे। 30 जून को गांव ढाणी हरसुख और रेवाड़ी खेड़ा में अधिवक्ता अनुराधा खगनवाल और पीएलवी यशवीर सिंह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
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इन कैंपों में विशेष रूप से बाल श्रम, जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसे कानूनी मामलों पर जोर दिया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने संबंधित विभागों जैसे पुलिस, विकास एवं पंचायत, समाज कल्याण, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि को भी इन कैंपों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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