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Bhiwani News: अब सरपंच, नगर पार्षद और जिला पार्षद की नजदीकी संबंधी महिलाओं को नहीं मिलेगा राशन डिपो

Tue, 01 Aug 2023 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 01 Aug 2023 11:52 PM IST
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Now women close relatives of sarpanch, city councilor and district councilor will not get ration depot
भिवानी। अब गांव के सरंपच, पंच, जिला पार्षद व ब्लॉक समिति के अलावा शहरी दायरे के पार्षद की नजदीकी संबंधी महिलाओं को राशन डिपो नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं नए राशन डिपो के लिए महिला को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। वहीं एसिड अटैक पीड़िता, विधवा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिपो अलॉट में वरीयता मिलेगी।
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भिवानी में 187 नए राशन डिपो खोले जाने हैं, जिनमें 167 राशन डिपो की कमान महिलाएं संभालेंगी। वहीं जिले में कुल 600 डिपो होंगे। जिन पर एक लाख 48 हजार 656 बीपीएल परिवारों को सस्ता राशन मिलेगा। भिवानी जिले में 413 सरकारी राशन डिपो खुले हैं। जिले में अब 187 नए राशन डिपो खोले जाने के लिए सात अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। इनमें 167 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जबकि 20 डिपो सामान्य श्रेणी के हैं। यानी 413 डिपो और 187 और खुलने के बाद भिवानी जिले में कुल 600 राशन डिपो हो जाएंगे। वहीं इनमें 167 डिपो महिलाओं के नए खुलने के बाद 31 डिपो पहले से ही महिलाएं चला रही हैं, इस लिहाज से 198 डिपो की कमान महिलाएं थामेंगी।
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राशन डिपो के लिए महिलाओं की योग्यता भी निर्धारित की है। इसमें 12वीं पास होने के साथ महिला को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है। वर्तमान पंचायत में सरपंच, पंच, नगर पालिका में पार्षद का नजदीकी रिश्तेदार यानी माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा-बेटी, भाई व बहन के बच्चे, साला और साली नहीं होने चाहिए। इन्हें राशन डिपो नहीं मिलेगा।
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जिस वार्ड में डिपो के लिए होगा आवेदन, उसी की निवासी जरूरी

महिला जिस वार्ड से राशन डिपो के लिए आवेदन करेगी, उसे उसी वार्ड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। महिला की फैमिली आईडी में उसी वार्ड का स्थायी पता अनिवार्य किया गया है। दूसरे वार्ड की महिला किसी दूसरे वार्ड में राशन डिपो के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

राशन डिपो के लिए पोर्टल पर आवेदन कराए जा रहे हैं। ये आवेदन सात अगस्त सुबह 10 बजे तक पोर्टल पर किए जाएंगे। महिलाओं के लिए राशन डिपो में 33 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है। जबकि महिलाओं के लिए योग्यता भी निर्धारित की है। जिस वार्ड से महिला आवेदन करेगी, उसी वार्ड से उसकी फैमिली आईडी भी अनिवार्य है।

-केके गोयल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भिवानी।
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