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विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकेगा बाहरी व्यक्ति अथवा प्रचारक : जिलाधीश
Thu, 03 Oct 2024 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 03 Oct 2024 01:15 AM IST
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भिवानी। जिला मजिस्ट्रेट महावीर कौशिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति के 48 घंटे के दौरान गैर कानूनी सभाएं व सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समय अवधि के दौरान भिवानी जिला के क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिलाधीश महावीर कौशिक ने 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे से लेकर 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार उपरोक्त समय अवधि के दौरान जनसभाओं, रैली अथवा गैर कानूनी तरीके से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई मतदाता अथवा प्रचारक संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नागरिक नहीं है तो वह वहां पर उपस्थित नहीं रह सकता। लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर कोई भी हथियार नहीं ले जाया जा सकता। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में पोस्टर व बैनर आदि लगाने के अभी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और मतदान ड्यूटी के प्रभारी पर सेलुलर फोन और मोबाइल फोन का प्रतिबंध नहीं होगा । कोई भी अनधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जिलाधीश महावीर कौशिक द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सामान्य कामकाज करने, वोट देने और त्योहार मनाने के मामले में गैरकानूनी सभा शब्द का प्रयोग नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से लोकतंत्र के उत्सव को उचित भावना से मनाने, निजी समारोह के लिए लोगों के एकत्रित होने तथा घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए 48 घंटे के दौरान प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश कानून व्यवस्था लागू करने, चुनाव कराने तथा आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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जिलाधीश महावीर कौशिक ने 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे से लेकर 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार उपरोक्त समय अवधि के दौरान जनसभाओं, रैली अथवा गैर कानूनी तरीके से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई मतदाता अथवा प्रचारक संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नागरिक नहीं है तो वह वहां पर उपस्थित नहीं रह सकता। लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर कोई भी हथियार नहीं ले जाया जा सकता। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में पोस्टर व बैनर आदि लगाने के अभी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और मतदान ड्यूटी के प्रभारी पर सेलुलर फोन और मोबाइल फोन का प्रतिबंध नहीं होगा । कोई भी अनधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जिलाधीश महावीर कौशिक द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सामान्य कामकाज करने, वोट देने और त्योहार मनाने के मामले में गैरकानूनी सभा शब्द का प्रयोग नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से लोकतंत्र के उत्सव को उचित भावना से मनाने, निजी समारोह के लिए लोगों के एकत्रित होने तथा घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए 48 घंटे के दौरान प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश कानून व्यवस्था लागू करने, चुनाव कराने तथा आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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