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कोई नागरिक भी मतदान से वंचित न रहे : एडीसी
Mon, 29 Apr 2024 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 29 Apr 2024 11:26 PM IST
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भिवानी में बीएलओ और सुपरवाइजरों को निर्देश देते एडीसी हर्षित कुमार।
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भिवानी। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्षित कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप सभी बीएलओ और सुपरवाइजर अपने-अपने बूथों की मतदाता सूची को सही ढंग से तैयार करवाएं। कोई भी नागरिक मतदान से वंचित न रहे। यदि किसी को कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अभी पूछ लें। जानकारी के अभाव में कोई ऐसा कार्य न करें जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बने।
उन्होंने कहा कि चुनाव में नियुक्त बीएलओ व सुपरवाइजर मतदान वाले दिन अपने बूथ पर मुस्तैदी से कार्य करें। अपनी ड्यूटी में कोई भी लापरवाही न बरतें। अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार सोमवार को आदर्श महिला महाविद्यालय के सभागार में बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजर की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करें।
उनसे उनका हालचाल पूछें, यदि वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ हैं तो उनसे फार्म 12-डी भरवाकर लें और यह कार्य नोटिफिकेशन होने के पांच दिन के अंदर ही समय रहते कर लें। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने-अपने बूथों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा करें। सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट करवाएं ताकि नागरिकों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में नियुक्त बीएलओ व सुपरवाइजर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के साथ-साथ अपने मत का भी प्रयोग करें। जिनका वोट चुनावी ड्यूटी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही है, वे फार्म 12-ए तथा जिनका वोट चुनावी ड्यूटी से संबंधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, उनको फार्म 12 लेना होगा।
इससे वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर वहीं कर सकते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के नाम से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर न जाएं। अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी। इस दौरान चुनाव कानूनगो सतीश शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
पंचायत भवन में पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को दिया जरूरी प्रशिक्षण
पंचायत भवन में भी सहायक पीठासीन अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीईओ जिला परिषद अश्वीन नैन ने जरूरी जानकारी दी। इसमें पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को लेकर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट यूनिट की जांच, मॉक पोल, मतदान सामग्री प्राप्त करना, मिलान करना व मतदान सामग्री की जांच करने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कर्मियों को सामग्री प्राप्त करने में बरतने वाली सावधानियां, बूथ पर बैठने की व्यवस्था, मतदान की प्रक्रिया, सील करने की प्रक्रिया, सभी तरह के मतदान में प्रयुक्त, अनप्रयुक्त पेपर सील करने का तरीका, पीओ के कार्य दायित्व के बारे में समग्रता से बताया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार लापरवाही न बरतें। यदि कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अभी पूछ लें। जानकारी का अभाव होना हमेशा नुकसानदायी होता है। इस दौरान रमन शांडिल्य ने भी चुनाव से संबंधित जरूरी जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि चुनाव में नियुक्त बीएलओ व सुपरवाइजर मतदान वाले दिन अपने बूथ पर मुस्तैदी से कार्य करें। अपनी ड्यूटी में कोई भी लापरवाही न बरतें। अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार सोमवार को आदर्श महिला महाविद्यालय के सभागार में बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजर की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करें।
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उनसे उनका हालचाल पूछें, यदि वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ हैं तो उनसे फार्म 12-डी भरवाकर लें और यह कार्य नोटिफिकेशन होने के पांच दिन के अंदर ही समय रहते कर लें। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने-अपने बूथों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा करें। सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट करवाएं ताकि नागरिकों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में नियुक्त बीएलओ व सुपरवाइजर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के साथ-साथ अपने मत का भी प्रयोग करें। जिनका वोट चुनावी ड्यूटी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही है, वे फार्म 12-ए तथा जिनका वोट चुनावी ड्यूटी से संबंधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, उनको फार्म 12 लेना होगा।
इससे वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर वहीं कर सकते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के नाम से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर न जाएं। अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी। इस दौरान चुनाव कानूनगो सतीश शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
पंचायत भवन में पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को दिया जरूरी प्रशिक्षण
पंचायत भवन में भी सहायक पीठासीन अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीईओ जिला परिषद अश्वीन नैन ने जरूरी जानकारी दी। इसमें पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को लेकर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट यूनिट की जांच, मॉक पोल, मतदान सामग्री प्राप्त करना, मिलान करना व मतदान सामग्री की जांच करने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कर्मियों को सामग्री प्राप्त करने में बरतने वाली सावधानियां, बूथ पर बैठने की व्यवस्था, मतदान की प्रक्रिया, सील करने की प्रक्रिया, सभी तरह के मतदान में प्रयुक्त, अनप्रयुक्त पेपर सील करने का तरीका, पीओ के कार्य दायित्व के बारे में समग्रता से बताया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार लापरवाही न बरतें। यदि कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अभी पूछ लें। जानकारी का अभाव होना हमेशा नुकसानदायी होता है। इस दौरान रमन शांडिल्य ने भी चुनाव से संबंधित जरूरी जानकारी दी।