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Bhiwani News: ऑपरेशन ट्रैक डाउन में उजागर हुई हत्या की साजिश, गांव सैय के दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
Thu, 27 Nov 2025 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:33 AM IST
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भिवानी। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस ने 23 नवंबर को अवतार सिंह हत्या प्रकरण में गांव सैय निवासी साहिल और ओमबीर को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता शकुंतला निवासी खरकड़ी फाटक, लाजपत नगर ने आरोप लगाया था कि उनके 29 वर्षीय बेटे अवतार सिंह की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या है।
पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार शकुंतला ने शिकायत में बताया था कि 28 अक्तूबर की शाम साहिल उसके बेटे अवतार को गांव चांग के खेतों की ओर लेकर गया। इसके बाद आरोपी ने परिजनों को कभी गुमशुदगी तो कभी दुर्घटना की कहानी सुनाकर भ्रमित किया। अगली सुबह मृतक का पोस्टमार्टम दुर्घटना के आधार पर करवाया गया जबकि उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल कहीं नहीं मिले। घटनाक्रम के दौरान साहिल बार-बार बयान बदलता रहा और अस्थि विसर्जन के बाद भी वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका जिससे परिवार का शक हत्या की ओर और मजबूत हो गया।
पुलिस ने जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर थाना सदर में दोनों आरोपियों के खिलाफ धाराओं 103, 238, 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी से गहन पूछताछ में अहम तथ्य सामने आए। साहिल से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल फोन, ईंट और अन्य सामग्री बरामद की गई। साहिल को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसी दिन ओमबीर को भी काबू किया गया। 24 नवंबर को अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने ओमबीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार को रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने साहिल को भी अदालत में पेश किया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।
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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार शकुंतला ने शिकायत में बताया था कि 28 अक्तूबर की शाम साहिल उसके बेटे अवतार को गांव चांग के खेतों की ओर लेकर गया। इसके बाद आरोपी ने परिजनों को कभी गुमशुदगी तो कभी दुर्घटना की कहानी सुनाकर भ्रमित किया। अगली सुबह मृतक का पोस्टमार्टम दुर्घटना के आधार पर करवाया गया जबकि उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल कहीं नहीं मिले। घटनाक्रम के दौरान साहिल बार-बार बयान बदलता रहा और अस्थि विसर्जन के बाद भी वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका जिससे परिवार का शक हत्या की ओर और मजबूत हो गया।
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पुलिस ने जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर थाना सदर में दोनों आरोपियों के खिलाफ धाराओं 103, 238, 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी से गहन पूछताछ में अहम तथ्य सामने आए। साहिल से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल फोन, ईंट और अन्य सामग्री बरामद की गई। साहिल को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसी दिन ओमबीर को भी काबू किया गया। 24 नवंबर को अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने ओमबीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार को रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने साहिल को भी अदालत में पेश किया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।
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