फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Minister instructed to chargesheet two JEs on negligence in Bhiwani

Bhiwani: लापरवाही पर मंत्री ने दो जेई पर चार्जशीट करने के दिए निर्देश, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

Fri, 14 Apr 2023 09:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 14 Apr 2023 09:02 PM IST
सार

मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री बोले कि पार्क, चौराहे व सड़कों पर रंग-बिरंगी लाइट व फव्वारों से शहरी सुंदरीकरण होगा। दिव्य योजना के तहत प्रदेश के 88 शहरों में पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुंदरीकरण होगा।

विज्ञापन
Minister instructed to chargesheet two JEs on negligence in Bhiwani
बैठक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

भिवानी में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने शहरी क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया कि वे 31 जुलाई तक गृहकर जमा करवाकर दस प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रदेशभर के सभी शहरों व कस्बों में मॉडल के तौर पर पार्कों, चौराहों व सड़कों पर रंग-बिरंगी लाइट व फव्वारों के साथ सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

विज्ञापन


इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी को विकास कार्यों के टेंडर अपलोड न करने के कारण बवानीखेड़ा नगर पालिका के जेई सुरेश व मंदीप पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए। वहीं बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रधान रमेश काजल के अनुरोध पर 31 मई तक बकाया विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिलेभर के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जिसने प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम लागू किया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंत्री डॉ. गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समयावधि में मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में 20 साल से शहरी स्थानीय निकाय की दुकानों में काबिज लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाना है, ऐसे में लीज या किराये पर बैठे लोगों के विभाग के पास आए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें और सभी औपचारिकताएं पूरा करवाकर उनको 31 अप्रैल तक मालिकाना हक दिलाने का काम करें।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नॉर्म को पूरा करने वाली सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों की गलियां कम से कम तीन मीटर चौड़ी जरूर होनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि विभाग द्वारा दिव्य योजना के तहत प्रदेशभर के सभी 88 शहरी व कस्बा क्षेत्र में मॉडल के तौर पर नगर निगम में 10 से 15 किलोमीटर, नगर परिषद से 5 से 10 और नगर पालिका में कम से कम पांच किलोमीटर तक सड़कों को पॉयलट प्रोजेक्ट पर लेकर तिरंगा लाइटें लगाने व इनके बीच आने वाले चौराहों पर फव्वारा सिस्टम लगाया और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा।

यह कार्य 31 मई तक पूरा करना है ताकि प्रदेश के सभी शहर व कस्बे एक साथ रोशन होते नजर आएं। इसी योजना मेंं शहरों के सभी पार्क का सुंदरीकरण भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए कि सभी पार्कों की चहारदीवारी, गेट व पगडंडी सही हो। उन्होंने पार्कों में रंग-बिरंगी लाइटें लगाने के निर्देश दिए।


इस अवसर पर भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से विधायक बिशम्बर वाल्मीकी, रोहतक नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, नगर निकाय के मुख्य नगर योजनाकार केके वार्षेण्य और भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ मौजदू रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed