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लॉक डाउन के 40 दिन बाद आज खुलेंगे बाजार

Sun, 03 May 2020 09:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2020 09:57 PM IST
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Markets will open today after 40 days of lock down
Markets will open today after 40 days of lock down - फोटो : Bhiwani
40 दिन बाद केंद्र सरकार की ओर से जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सोमवार से बाजार खुलेंगे। बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन बाजार सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके लिए दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि भीड़ नहीं होने चाहिए और सामुदायिक दूरी का ध्यान रखा जाए। जिला उपायुक्त का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो किया जाएगा। वहीं दुकानदारों में असमंजस है कि उन्हें दुकानें खोलने के लिए कोई अनुमति लेनी होगी या पहले की तरह सीधे ही दुकानें खोल सकेंगे।
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कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन किया गया था। जिसके तहत बाजारों, सब्जियों मंडियों, मंदिरों, शराब ठेकों, औद्योगिक इकाइयों आदि को बंद कर दिया गया था। बिना अनुमति बाहर निकलने वालों पर पुलिस डंडे फटकार रही थी। ऑरेंज जोन में शामिल भिवानी में करीब 40 दिन के बंद के बाद बाजार खुलेंगे। हालांकि कुछ दुकानों बुक शॉप, पंखे शॉप, किराना दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने के लिए पहले अनुमति दी गई थी मगर समय की पाबंधियां थी। अब सभी बाजार खुलने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ आने की भी संभावनाएं है। काफी दिनों से घरों में कैद लोगों के बाहर आने के कारण स्थिति बिगड़ने की भी संभावनाएं है। इन सबके बीच जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए पांच लोगों के एकत्रित नहीं होने, सामुदायिक दूरी बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
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शाम सात से सुबह सात बजे तक पूर्णरूप से लॉक डाउन
जिलाधीश अजय कुमार ने कोविड-19 के चलते बढ़ाए गए लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिला में धारा 144 के तहत लोगों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। लॉक डाउन चार मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
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जलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए लोग लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
ये है ऑरेंज जोन में शामिल जिले के लिए केंद्र सरकार की हिदायतें
- शाम से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध
- बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे का बाहर निकलने पर प्रतिबंध
- चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो को बैठने की होगी अनुमति
- दुपहिया वाहन पर बैठ सकेंगे दो
- साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एप बेस्ट कैप चलेंगी
- मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, कपड़े की दुकानें खुलेंगी
- 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी दफ्तर खुलेंगे
- इलेक्ट्रिशयन, पलंबर, कारपेंटर सेवाएं शुरू होंगी
- अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक शुरू होंगे
- स्पा और सैलून खुलेंगे
- शराब-गुटखा और पान की दुकानें खुलेंगी
- निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति होगी
- कॉरियर और पोस्टल सेवाएं शुरू होंगी
- ई-कॉमर्स से जरूरी सामान मंगवा सकेंगे
- आईटी सेवाएं, डेटा कॉल सेंटर शुरू होंगे
- औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी
वर्जन
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार खुलेंगे। दुकानदारों को नियमानुसार सुरक्षात्मक कदम उठाने होंगे और सामुदायिक दूरी का ध्यान रखना होगा।
अजय कुमार, उपायुक्त
फोटो 34
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