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Bhiwani News: नाबालिग का पीछा करने व धमकी देने के दोषी को 20 साल कारावास

Sun, 12 Apr 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 12 Apr 2026 01:16 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for stalking and threatening minor
भिवानी। नाबालिग लड़की का पीछा करने, उसके घर में जबरन घुसने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर कुल 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
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न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने इस मामले में आरोपी दीपक निवासी कोंट रोड, शांति नगर, भिवानी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। मामला वर्ष 2024 का है। भिवानी निवासी पीड़िता ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी स्कूल आते-जाते समय लगातार उसका पीछा करता था। विरोध करने के बावजूद आरोपी उसके घर में जबरन घुस आया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
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शिकायत के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 (c) के तहत दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (2) के तहत दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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