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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी अमन निवासी नांगल को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।
इस मामले में पीड़िता की मां ने थाना जुई कलां में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर जुई कलां थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अमन निवासी नांगल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अमन को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पॉक्सो में 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत सात वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी अमन निवासी नांगल को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।
इस मामले में पीड़िता की मां ने थाना जुई कलां में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर जुई कलां थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अमन निवासी नांगल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अमन को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पॉक्सो में 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत सात वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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