फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Man convicted of raping minor gets 20 years' imprisonment, accomplice gets seven years' imprisonment

Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास, साथी को सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping minor gets 20 years' imprisonment, accomplice gets seven years' imprisonment
भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने बुधवार को मुख्य दोषी को 20 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि उसके साथी को सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है।
विज्ञापन

इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना सदर पुलिस भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन

ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से प्रभावी जांच, साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने मुख्य दोषी अमित कुमार निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकार दोषी पर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं सह आरोपी साहिल निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed