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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास, साथी को सात साल की सजा
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भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने बुधवार को मुख्य दोषी को 20 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि उसके साथी को सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है।
इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना सदर पुलिस भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।
ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से प्रभावी जांच, साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने मुख्य दोषी अमित कुमार निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकार दोषी पर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं सह आरोपी साहिल निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना सदर पुलिस भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।
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ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से प्रभावी जांच, साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने मुख्य दोषी अमित कुमार निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकार दोषी पर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं सह आरोपी साहिल निवासी गांव खरबला, जिला हिसार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।