फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   life imprisonment to the killer in chandrapal murder case

Bhiwani News: रोहनात के चंद्रपाल हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2022 10:35 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment to the killer in chandrapal murder case
भिवानी। गांव रोहनात निवासी चंद्रपाल हत्याकांड के दो दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद और दूसरे दोषी को छह माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक आरोपी पर 75 हजार और दूसरे पर दो हजार रुपये जुर्माना किया है। वर्ष 2019 में गांव रोहनात वासी पूर्व सैनिक चंद्रपाल की हत्या हुई थी।
विज्ञापन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने दोषी शेर सिंह उर्फ सोनू निवासी रोहनात को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में पांच साल की सजा व दस हजार जुर्माना, धारा 201 में दो साल की सजा व दो हजार जुर्माना, धारा 379बी में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 506 में पांच साल की सजा व पांच हजार जुर्माना, धारा 449 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शमशेर पर कुल 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। न्यायालय ने दोषी संदीप, निवासी जींद को धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

बवानीखेड़ा पुलिस ने 2019 में केस दर्ज किया था। इसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2019 को उसके पति घर पर थे। उसका पति पूर्व सैनिक था। सुबह आठ बजे शमशेर उर्फ सोनू पिस्तौल लेकर आया और आते ही चंद्रपाल पर गोली चला दी। चंद्रपाल को परिजन उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed