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Bhiwani News: युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Mon, 20 Nov 2023 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 20 Nov 2023 11:39 PM IST
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In the case of murder of a young man, two convicts were given life imprisonment and six convicts were given three years imprisonment each
भिवानी।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट ने एक युवक हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 88 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
अधिवक्ता सूर्य प्रकाश ने बताया कि गांव प्रहलादगढ़ निवासी 12वीं कक्षा के छात्र अश्वनी कुमार पर 18 मार्च 2022 को उत्तम नगर में अपनी बुआ के घर जाते समय ऑटो मार्केट के समीप अपने दोस्तों के साथ फाग खेल रहा था। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने वहां आकर हुड़दंगबाजी की और अश्वनी पर नाचने के लिए दबाव बनाया। अश्वनी ने नाचने से मना किया तो आरोपियों ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में बीच बचाव के दौरान अभिषेक, पारस, साहिल और शंकर भी घायल हुए। सभी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया।
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वहीं अश्वनी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां 20 मार्च को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता सूर्य प्रकाश ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने 10 नवंबर को युवक हत्याकांड मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें सुरेंद्र, चंद्रशेखर को हत्या का मुख्य अभियुक्त करार दिया गया।
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इसी तरह इस मामले में सोनू, चाहत, अभिषेक, अजय, गणेशी, सचिन को भी दोषी ठहराया गया। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी करार दिए हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर और सुरेंद्र को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि हत्या मामले में दोषी सोनू, चाहत, अभिषेक, अजय, गणेशी, सचिन को तीन-तीन साल की कैद और अलग-अलग जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर न्यायालय ने कुल 88 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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