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Bhiwani News: समय पर चालान का नहीं हुआ भुगतान तो जब्त होगा वाहन
Tue, 04 Feb 2025 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 04 Feb 2025 12:48 AM IST
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भिवानी के एसपी नीतीश अग्रवाल।
भिवानी। अगर चालान हो रखा है तो सावधान हो जाएं क्योंकि समयावधि में चालान नहीं भरा तो वाहन जब्त होगा। पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि अगर कोई वाहन चालक चालान की समयावधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को नियंत्रण या हिरासत में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है, जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं।
उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है।
यातायात नियमों का पालन करें पालन
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सड़क पर अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।
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चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास
ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिये वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिन में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।
वाहन के दस्तावेज रखें पूरे
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पॉल्यूशन आदि पूर्ण रखें। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान करती है। अगर किसी वाहन का नोट पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और अगर उसका पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।
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उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है।
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यातायात नियमों का पालन करें पालन
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सड़क पर अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।
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चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास
ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिये वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिन में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।
वाहन के दस्तावेज रखें पूरे
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पॉल्यूशन आदि पूर्ण रखें। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान करती है। अगर किसी वाहन का नोट पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और अगर उसका पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।