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असुरक्षित बोरवेल और ट्यूबवेल चिह्नित कर सुरक्षित तरीके से करें सील : डीसी
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साहिल गुप्ता
भिवानी। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने मानसून के मद्देनजर जिले में खुले, लावारिस, अधूरे और असुरक्षित बोरवेल व ट्यूबवेल को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित तरीके से सील करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे कर ऐसे बोरवेलों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करने तथा तीन दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
डीसी ने कहा कि खुले या असुरक्षित बोरवेल आमजन, विशेषकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे में सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में अनुपयोगी, अधूरे अथवा खुले बोरवेल और ट्यूबवेल की पहचान कर उन्हें सुरक्षित तरीके से सील करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी खुले बोरवेल को असुरक्षित न छोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान खुले व असुरक्षित बोरवेल दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसी को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यकारी अभियंताओं, नगर निकायों, पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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रिपोर्ट में जिले में मिले खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों की संख्या, सुरक्षित किए गए बोरवेलों का विवरण तथा यदि कोई मामला लंबित है तो उसके कारण और संभावित पूर्णता तिथि का उल्लेख करना होगा।डीसी ने कहा कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और गंभीरता से लिया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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डीसी ने कहा कि खुले या असुरक्षित बोरवेल आमजन, विशेषकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे में सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में अनुपयोगी, अधूरे अथवा खुले बोरवेल और ट्यूबवेल की पहचान कर उन्हें सुरक्षित तरीके से सील करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी खुले बोरवेल को असुरक्षित न छोड़ा जाए।
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उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान खुले व असुरक्षित बोरवेल दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसी को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यकारी अभियंताओं, नगर निकायों, पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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रिपोर्ट में जिले में मिले खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों की संख्या, सुरक्षित किए गए बोरवेलों का विवरण तथा यदि कोई मामला लंबित है तो उसके कारण और संभावित पूर्णता तिथि का उल्लेख करना होगा।डीसी ने कहा कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और गंभीरता से लिया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।