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पांच साल से चल रहा घर में गैस की कालाबाजारी का खेल

Sat, 04 Jan 2020 12:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2020 12:42 AM IST
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gas was froad for 5 years
पिछले पांच साल से सांगा गांव का ग्रामीण घर में ही गैर कानूनी तरीके से गैस एजेंसी खोलकर गैस की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। इसमें कुछ गैस एजेंसियों की भी मिलीभगत बताई जा रही है मगर अभी नाम सामने नहीं आई है। वह गैस एजेंसी से गैस खरीदकर प्रति सिलेंडर दो सौ रुपये ज्यादा में बेच रहा था। यह खुलासा पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने किया है।
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उल्लेखनीय है कि वीरवार देर रात को गांव सांगा में एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त छापामारी में घर के अंदर अवैध मिनी गैस एजेंसी का भंडाफोड़ किया था।
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शुक्रवार को एंटी व्हकल थेफ्ट टीम इंचार्ज कृष्ण मलिक ने बताया कि गैस की कालाबाजारी मामले में पकड़े सांगा निवासी गजानंद शर्मा उर्फ गज्जे पिछले चार पांच सालों से घर के अंदर ही अवैध रूप से गैस सिलिंडरों का भंडारण कर मिनी गैस एजेंसी चलाता था। इसमें अधिकांश कामर्शियल गैस सिलिंडर शामिल थे। जिन्हें गजानंद उर्फ गज्जे हलवाइयों को 200 रुपये का मुनाफा कमाने के लिए ब्लैक में बेचता था। इसके अलावा घरेलू गैस सिलिंडरों को भी कामर्शियल गैस सिलिंडरों में बदलने का गोरखधंधा चला रहा था। गजानंद के पास से अवैध गैस सिलिंडरों से भरी एक पिकअप गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। गैस की कालाबाजारी प्रकरण में शहर की गैस एजेंसियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। गजानंद ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वह गैस सिलिंडर शहरी एजेंसियों से भरवाकर गांव में लाता था। यहां से वो हलवाइयों को 200 रुपये कमाने के लालच में कालाबजारी कर गैस सिलिंडर मुहैया करा देता था। पुलिस ने पिकअप गाड़ी के अलावा गजानंद के पास से 92 गैस सिलिंडर भी बरामद किए हैं, जिसमें 42 गैस सिलिंडर तो उसके घर के बाहर खड़ी पिकअप गाड़ी के अंदर रखे थे, जबकि कुछ सिलेंडर उसके घर के अंदर से पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने गजानंद के कब्जे से 88 कामर्शियल व चार घरेलू गैस सिलिंडर बरामद किए हैं। इसमें इंडेन, एचपी और भारत पेट्रोलियम कंपनियों के गैस सिलिंडर शामिल है, जबकि एक गैस सिलिंडर भारती गैस एजेंसी का है जो बंद हो चुकी है।
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कोई भी व्यक्ति सौ किलोग्राम से अधिक घरेलू व कमर्शियल गैस यानी पांच गैस सिलिंडरों से अधिक का भंडारण नहीं कर सकता है। इसके पास से 92 घरेलू व कमर्शियल गैस सिलिंडर बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है।
- नरेंद्र कुमार एएफएसओ, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।
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