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Bhiwani News: नगर में जगह-जगह जल रहा कूड़ा, नप को नोटिस देने की तैयारी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Wed, 08 Nov 2023 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 08 Nov 2023 10:50 PM IST
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Garbage is burning everywhere in the city, Pollution Control Board is preparing to give notice to the Municipal Corporation
भिवानी।
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प्रदूषण को लेकर जिलाधीश की ओर से धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भिवानी शहर में जगह-जगह कूड़े जलते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब भिवानी नगर परिषद को नोटिस देने की तैयारी की है। इसके तहत हर माह नगर परिषद से एक लाख रुपया भी मुआवजा भी वसूला जाएगा। वहीं कूड़ा जलाने पर नगर परिषद द्वारा भी सख्त कदम उठाना होगा। हवा में बुधवार को प्रदूषण का स्तर 400 एक्यूआई पहुंच गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग की दमकल गाड़ियाें ने बुधवार को शहर की ग्रीन बेल्ट में पानी का छिड़काव किया। वहीं, बोर्ड ने सभी विभागों को पत्र लिखकर ग्रैप की हिदायतों की पालना के निर्देश दिए हैं।
जिला में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से मंगलवार को जिलाधीश नरेश नरवाल ने धारा 144 लागू कर दी थी। इसके तहत जिले में प्री नर्सरी से पांचवीं की कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। वहीं ग्रैप के नियमों के अनुसार उद्योगों, क्रशर, निर्माण केंद्रों सहित संबंधित संस्थानों द्वारा भी एनजीटी के नियमों की पालना के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों को भी इसकी सख्ती से पालना के आदेश दिए गए। मगर जिलाधीश के आदेशों का असर 24 घंटे भी नहीं टिका। शहर के बाजारों में दुकानदारों ने शाम ढलते ही कूड़े के ढेर को आग लगा दी, वहीं कर्मचारी भी कूड़े के ढेर को माचिस की तीली दिखाकर आग लगाते दिखे। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों ने निरीक्षण में शहर के अंदर कई जगह कूड़ा जलाए जाने के मामले दर्ज किए और इन लोकेशनों की फोटो भी खींची। इसके बाद जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब नगर परिषद भिवानी को इस संबंध में नोटिस जारी करने की तैयारी कर दी है। इसमें नगर परिषद पर अपने प्रबंध पूरे नहीं किए जाने तक हर माह एक लाख रुपये तक मुआवजा वसूला जाएगा।
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संस्थानों में भी नहीं किए नियम पूरे, नोटिसों के बावजूद भी नहीं लिया संज्ञान
जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से व्यावसायिक और बड़े संस्थानों को भी प्रदूषण का पर्याय बने संसाधनों का दूसरा विकल्प अपनाने के निर्देश दिए हुए हैं। इस संबंध में काफी संस्थानों को तो नोटिस भी जारी किया हुआ है, मगर इसके बावजूद इन नियमों को अभी तक पूरा नहीं किया है। इनमें डीजल संचालित जनरेटर को ड्यूल फ्यूल किए जाने व कचरा प्रबंधन प्रमुख है।
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कूड़ा जलाने पर पांच से दस हजार रुपये लगेगा जुर्माना
शहर में कोई भी कूड़े को आग लगाता है तो नगर परिषद की तरफ से उस पर पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करा सकता है। बावजूद इसके लोगों के अंदर न तो प्रदूषण बढ़ने की कोई चिंता है न कार्रवाई का कोई खौफ है। वे तो अपनी मनमर्जी से ही कूड़े को जलाने में लगे हैं।



नगर परिषद ने शहर में कूड़ा जलाने और नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नगर परिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर की अगुवाई में टीम बनाई है। शहर में जो भी व्यक्ति कूड़ा जलाता है उस पर नगर परिषद की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बार बार कूड़ा जलाता हुआ पाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सबका दायित्व हैं, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है।

-भवानी प्रताप सिंह, चेयर पर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद, भिवानी।



शहर में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जगह कूड़े के छोटे-छोटे ढेर जलाए जा रहे हैं। इसको लेकर नगर परिषद को नोटिस दिया जाएगा। इसमें नगर परिषद पर प्रति माह एक लाख रुपये तक मुआवजा भी वसूला जाएगा। शहर में ग्रीन बेल्ट के अंदर दमकल कर्मचारियों के सहयोग से पानी का छिड़काव कराया गया है। वहीं संबंधित विभागों को भी निर्माण साइटों पर नियमों के अनुसार प्रबंध किए जाने की सख्त हिदायतें दी गई हैं।
-कपिल, एसडीओ जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवानी।
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