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Bhiwani News: पूर्व सरपंच हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

Sat, 05 Apr 2025 10:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 05 Apr 2025 10:23 PM IST
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Five murderers sentenced to life imprisonment in the murder case of former sarpanch
भिवानी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने गांव मंढोली खुर्द में पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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न्यायालय में पेश चालान के अनुसार 25 अगस्त 2021 को 65 वर्षीय पूर्व सरपंच असबीर सिंह दहिया पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान पूर्व सरपंच ने दम तोड़ दिया था। मृतक के बेटे मुकेश की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था। मृतक के बेटे ने शिकायत में बताया था कि पुरानी रंजिश में 2010 से चली आ रही थी। उनके बड़े भाई पवन कुमार की मौत के मामले में असबीर सिंह ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी बरी हो गए थे और तभी से वे रंजिश रखते थे। न्यायालय ने पूर्व सरपंच हत्या मामले में लाल बहादुर उर्फ सोनू, सोमबीर उर्फ बिजेंद्र, अमित, रवींद्र और सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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