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Bhiwani News: आभूषण व्यापारी से 53.40 लाख की धोखाधड़ी में दंपती पर प्राथमिकी दर्ज

Fri, 29 May 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 29 May 2026 01:10 AM IST
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FIR lodged against couple for cheating jeweller of Rs 53.40 lakh
भिवानी। आभूषण व्यापारी के साथ प्लाॅट खरीदने के नाम पर 53.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी थी। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस थाना में आरोपी दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में नया बाजार निवासी विकास मित्तल ने बताया कि वह आभूषण व्यापारी है। उनकी सराय चौपटा में आभूषण की दुकान है। गांव प्रेमनगर निवासी सूरज व उसकी पत्नी दुकान पर पिछले करीब 10-15 साल से आभूषण का सामान खरीदते रहे हैं। जुलाई 2024 में दोनों आरोपी दंपती उसकी दुकान पर आए और कहा कि 600 वर्ग गज का पुश्तैनी प्लॉट गांव प्रेम नगर में भिवानी-हिसार हाईवे पर है। प्लाॅट दो तरफ से खुला है।
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उसके बगल में 1200-1200 वर्ग गज के 2 प्लॉट उनके परिवार के ही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर इन दोनों प्लॉटों को आधे-आधे पैसे देकर खरीद लेते हैं। उन्होंने झांसा दिया कि बयाने के 50-60 लाख रुपये मिलकर आधे-आधे दे देते हैं और एक साल रजिस्ट्री का टाइम ले लेते हैं। इसी बीच प्लाॅट बेचकर मुनाफा कमा लेंगे। उन पर विश्वास करते हुए 25 जुलाई 2024 को 2 लाख रुपये घर से उनको प्लॉट भाव तय करने के लिए अग्रिम रूप से दे दिए।
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वहीं उसे बाद में बताया गया कि 14200 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब और 6 माह के अंदर रजिस्ट्री करवाने का इकरार हो गया है। 15-20 दिन बाद 60 लाख रुपये देकर बयाना करवाना है, उसके बाद अवधि शुरू हो जाएगी। व्यापारी ने अपने हिस्से के 25 लाख रुपये बैंक से गोल्ड लोन पर लेकर 17 अगस्त 2024 को नकद दे दिए। इसके बाद 6 सितंबर को 4 लाख रुपये देकर बैनामा लिखवाकर लाने के लिए कहा गया। अगले दिन आरोपी ने अपने हिस्से के रुपये लाने में असमर्थता दिखाई।
इसके बाद उसने खुद ही आरोपी के हिस्से के रुपयों का इंतजाम करके भुगतान किया। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 2024 को 5 लाख रुपये नकद और 7.40 लाख रुपये जमीन का भरत करने के लिए दिलवाए। 14 अक्तूबर 2024 को 6 लाख रुपये आरोपी के खाते में आरटीजीएस करवाया। 19 अक्तूबर को 3 लाख बैंक खाते से दिए और 1 लाख रुपये 23 अक्तूबर 2024 को नकद दिए। व्यापारी ने कुल 53 लाख 40 हजार रुपये 11 दिसंबर 2024 तक दे चुका था।

चार माह बीत जाने के बाद ना तो बैनामा दिखाया और ना ही आरोपी ने अपने हिस्से के पैसे दिए। जब व्यापारी ने अपने पैसे ब्याज समेत वापस मांगे तो कहा कि 1 अप्रैल 2025 को मूल राशि 53 लाख 40 हजार रुपये और ब्याज सहित करीब 56 लाख रुपये दे देगा। इसके बाद आरोपी से पैसे मांगता रहा लेकिन वापस नहीं दिए। जिसके बाद मामले की शिकायत भिवानी एसपी को दी। इसके बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। वहीं सिविल लाइन पुलिस थाना में आरोपी सूरज और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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