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दुविधा : अब विवाह शगुन योजना की वरीयता में एक आवेदन में आई त्रुटि तो अटक जाएंगे बाकी आवेदन

Tue, 21 Nov 2023 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 21 Nov 2023 11:52 PM IST
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Dilemma: Now if there is an error in one application in preference to Vivah Shagun Yojana, the rest of the applications will get stuck
भिवानी।
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अब विवाह शगुन योजना की वरीयता के एक आवेदन में भी अगर कोई त्रुटि आई तो बाकी आवेदन अटक जाएंगे। ऑनलाइन आवेदनों में विवाह शगुन योजना को वरीयता के साथ जोड़ा गया है। अब अपनी मनमर्जी से अधिकारी किसी आवेदन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि सभी शर्तें पूरी करने वाले आवेदन वरीयता के हिसाब से ही मंजूर होंगे। इतना ही नहीं अब विवाह शगुन योजना में विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। जिसके बाद ही योजना की राशि का लाभ पात्र परिवार को मिलेगा। एक लाख 80 हजार की आमदनी वाले सभी परिवार इसमें पात्र होंगे।
दरअसल जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय की सभी योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। जिसके तहत सबसे अधिक आवेदन विवाह शगुन योजना के हैं। अब ये आवेदन कार्यालय में मैनुअल नहीं जमा कराए जा रहे हैं, बल्कि शादी डॉट ई-दिशा पोर्टल पर ही इनका ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। शादी के छह माह के अंदर विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। योजना के तहत पहले यह होता था कि शादी होने से पहले ही निमंत्रण पत्र लगाकर मैनुअल आवेदन कार्यालय में जमा कराना होता था। शादी के समय पर भी ये राशि जरूरतमंद परिवार को मिल जाती थी। मगर अब शादी होने और उसका संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद, निगम व तहसील कार्यालय में विवाह रजिस्ट्रेशन दर्ज होने के बाद ही विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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ऑनलाइन आवेदन में सबसे अधिक अड़चन यह भी आ रही है कि पंजीकरण होते ही उसकी वरीयता भी तय हो जाती है। जिसके बाद दर्ज होने वाले आवेदन उस सूची में उसके बाद ही दर्ज होते चले जाते हैं। जब तक वरीयता सूची के आवेदन का निपटान नहीं होगा तब तक वरियता सूची के लंबित आवेदनों पर प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ेगी। एक आवेदन की गलती की वजह से वरीयता सूची के अन्य आवेदनों पर लंबित की तलवार भी लटक रही है, जिससे कर्मचारियों की परेशानी बढ़ने के साथ मदद पाने वाले परिवार की चिंता भी बढ़ गई है।
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अक्तूबर तक 863 परिवारों को मिल चुका है विवाह शगुन योजना का लाभ
इस साल अक्तूबर तक विवाह शगुन योजना में 863 परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। जबकि विवाह शगुन योजना के ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया भी अभी जारी है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 31 हजार रुपये विवाह शगुन सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह विधवा महिला के बच्चों और बेसहारा बच्चों की शादी पर 51 हजार रुपये की राशि मिलती है।




विवाह शगुन योजना के आवेदन ई दिशा केंद्र में पोर्टल पर ही ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। पोर्टल में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर साफ्टवेयर है। अगर किसी आवेदन में कोई गलती है तो जब तक उस आवेदन का निदान नहीं कर दिया जाता उसके बाद के सभी आवेदनों पर कोई विचार नहीं हो सकता है। इस संबंध में मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। साफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव के बाद ही ये संभव हो पाएगा।

- देवेंद्र कुमार, जिला कल्याण अधिकारी भिवानी
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