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Bhiwani News: गांव खरक खांडयान में शामलात भूमि पर बने दस अवैध मकानों के बाहर चस्पा किया तोड़ने का नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 11:08 PM IST
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Demolition notice pasted outside ten illegal houses built on Shamlat land in village Kharak Khandayan
 अवैध निर्माण  प्लाट के गेट पर बीडीपीओ द्वारा चिपकाया नोटिस ।
भिवानी। गांव खरक खांडयान गांव में शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों को तोड़ने के लिए अब पंचायत विभाग ने बाहर नोटिस चस्पा किया है। दरअसल, गांव खरक खांडयान में शामलात भूमि पर करीब 75 अवैध मकान बने हुए हैं, जिनमें से दस मकानों को अवैध निर्माण हटाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। इस अवधि के दौरान अवैध निर्माण खुद ही हटाना होगा। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई का हर्जा खर्चा भी कब्जाधारियों को ही उठाना पड़ेगा।
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गांव खरक खांडयान निवासी जयहिंद मंच जिला अध्यक्ष प्रदीप ने गांव की शामलात भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में प्रशासन को शिकायत दी थी। इसके बाद प्रदीप की शिकायत पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2019 में गांव की पंचायती भूमि की पैमाइश के आदेश दिए थे। प्रदीप ने करीब तीन लाख रुपये खर्च कर अपने ही खर्च पर गांव की भूमि की पैमाइश कराई थी। इसके बाद गांव के अंदर शामलात भूमि पर करीब 75 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए।
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प्रदीप ने बताया कि 16 मार्च 2021 को शामलात भूमि से अवैध निर्माण हटाए जाने के कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए थे। इसमें विधायक कार्यालय भी शामलात भूमि पर बना हुआ है। प्रदीप का आरोप है कि प्रशासन ने इस मामले में काफी ढिलाई बरती, लेकिन अब गांव की शामलात भूमि पर बने अवैध दस मकानों के बाहर नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। इसमें इन कब्जाधारियों को सात दिन के अंदर निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई है।
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प्रदीप ने बताया कि उसने गांव की शामलात भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी रसूखदारों के अवैध निर्माण को शामलात भूमि से नहीं हटवाया गया है। इसके लिए अब भी वह लगातार संघर्ष कर रहा है। वहीं खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी सोमबीर सिंह कादियान ने बताया कि गांव में अवैध निर्माण को हटाए जाने संबंधी नोटिस जारी किया है। इस संबंध में कब्जाधारियों को एक सप्ताह की मोहलत दी है, इस दौरान वे अपना अवैध निर्माण हटवाएं।
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