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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   The person who killed the father of a family dispute son life imprisonment

पारिवारिक विवाद में व्यक्ति की हत्या करने वाले पिता पुत्र को उम्र कैद

Wed, 04 Nov 2015 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी Updated Wed, 04 Nov 2015 01:11 AM IST
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भिवानी। झांझड़ा गांव में पारिवारिक विवाद में व्यक्ति की लाठियों से पीट पीटकर हत्या करने के मामले में पिता व पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाया।
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मामला 28 जुलाई 2013 का है। लोहारू क्षेत्र के गांव झांझड़ा श्योराण वासी रण सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस बयान में मृतक रण सिंह की पत्नी सुभीता ने बताया कि उसका परिवार खेती-बाड़ी का काम करता है। 27 जुलाई को उसकी ननद के भात के पैसों के लेनदेन को लेकर उसके पति के साथ परिजनों का झगड़ा हो गया था। इसी बात पर उसके पति पर 28 जुलाई 2013 की सुबह खेत की ओर जाते समय उसके परिजनों ने ही लाठियों से हमला कर दिया। हमले में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वे रण सिंह को उपचार के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में  ही मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने दोनों पिता पुत्र संजीत व जय सिंह को दोषी करार दिया। संजीव उसके पिता जय सिंह को धारा 302 के तहत उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 34 आईपीसी के तहत छह माह की सजा व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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