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Bhiwani: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Tue, 20 Sep 2022 01:35 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 20 Sep 2022 01:35 AM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म का केस तोशाम थाना में दर्ज हुआ था। आरोपी पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर न्यायालय ने अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तोशाम पुलिस थाना में 2021 में आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।
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पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने युवक को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट में उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में दस साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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वर्ष 2021 में नाबालिग लड़की के पिता ने तोशाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म किए जाने पर युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तोशाम पुलिस ने केस दर्ज किया और बाद में नाबालिग के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए।
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जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जूई बिचली निवासी रमेश को सजा में कोई रहम नहीं बरतते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर न्यायालय ने अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।