फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   20 years imprisonment for raping a minor in Bhiwani

Bhiwani: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, बहला फुसलाकर किया था दुष्कर्म

Fri, 27 May 2022 11:55 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 11:55 PM IST
सार

शहर पुलिस थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना किया है।

विज्ञापन
20 years imprisonment for raping a minor in Bhiwani
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के भिवानी में नाबालिग दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो भिवानी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने शुक्रवार को सौरभ निवासी हनुमान नगर जींद को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

 

दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 के तहत दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है। 

विज्ञापन

 

न्यायालय में पेश किए गए चालान में शहर थाना पुलिस ने 2019 में एक केस दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किए जाने के बाद उसके मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए थे। जांच इकाई ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इस मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी को सजा में कोई नरमी नहीं बरती। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed