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Bhiwani News: प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए दो दोषियों को न्यायालय ने सुनाई दस साल की सजा

Fri, 07 Feb 2025 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 07 Feb 2025 11:40 PM IST
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Court sentenced ten years imprisonment to two culprits caught with banned drugs
भिवानी। प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए दो दोषियों को न्यायालय ने दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों ही आरोपियों को एनआरएक्स प्रतिबंधित दवाओं के साथ पुलिस ने पकड़ा था।
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एडीशनल सेशन जज भिवानी सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने श्रेयांश उर्फ गोलू, निवासी हालु बाजार भिवानी व संदीप निवासी वीरवान पाना भिवानी को प्रतिबंधित 10 शीशी दवाइयां रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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सीआईए प्रथम भिवानी के सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार की टीम ने एक मई 2023 को औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी में न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उन्हें सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने जिले के सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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