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Bhiwani News: चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा
Wed, 22 Jan 2025 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 22 Jan 2025 11:00 PM IST
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भिवानी। चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायालय ने दस फीसदी सालाना ब्याज सहित उधार ली गई एक लाख रुपये की राशि लौटाने के भी आदेश दिए हैं।
जेएमआईसी अंतर प्रीत सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान भिवानी निवासी हरीश को एक साल की सजा सुनाई है। भिवानी निवासी अनीता ने 2020 में हरीश नामक व्यक्ति को एक लाख रुपये उधार दिए थे। समय पर राशि लौटाने के लिए हरीश ने अनीता को बैंक चेक दिया था, लेकिन ये चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद पैसे देने में हरीश आनाकानी करने लगा।
अनीता ने अधिवक्ता विकास बुडानिया के माध्यम से न्यायालय में चेक बाउंस का केस डाला। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने हरीश को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और दस फीसदी ब्याज सहित उधार ली राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। ब्याज राशि न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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जेएमआईसी अंतर प्रीत सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान भिवानी निवासी हरीश को एक साल की सजा सुनाई है। भिवानी निवासी अनीता ने 2020 में हरीश नामक व्यक्ति को एक लाख रुपये उधार दिए थे। समय पर राशि लौटाने के लिए हरीश ने अनीता को बैंक चेक दिया था, लेकिन ये चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद पैसे देने में हरीश आनाकानी करने लगा।
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अनीता ने अधिवक्ता विकास बुडानिया के माध्यम से न्यायालय में चेक बाउंस का केस डाला। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने हरीश को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और दस फीसदी ब्याज सहित उधार ली राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। ब्याज राशि न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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