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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल कैद
Thu, 17 Aug 2023 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Updated Thu, 17 Aug 2023 12:28 AM IST
सार
दोषी पर न्यायालय ने 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी कोर्ट ने किया है।
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court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
भिवानी में पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने गांव धनाना निवासी विकास को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सदर पुलिस ने 2023 में एक व्यक्ति की शिकायत पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत में आरोप था कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाए गए।
सदर पुलिस ने केस दर्ज किए जाने के बाद महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर गांव धनाना निवासी आरोपी विकास को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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सदर पुलिस ने 2023 में एक व्यक्ति की शिकायत पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत में आरोप था कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाए गए।
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सदर पुलिस ने केस दर्ज किए जाने के बाद महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर गांव धनाना निवासी आरोपी विकास को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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