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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 10:06 PM IST
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Court sentenced 20 years imprisonment and fine of 40 thousand rupees to the guilty of raping a minor
भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने रामगंज मोहल्ला वासी लक्की को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी तरह दोषी को धारा 363 में तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माना, धारा 366 में सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी पर न्यायालय ने कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना किया है वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।

न्यायालय में पेश मामले के अनुसार 2019 में शहर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि रामगंज मोहल्ला वासी लक्की उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया। इसी मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सोनीका ने आरोपी युवक को 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। संवाद
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