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Bhiwani News: नगर परिषद की भूमि पर बने शास्त्री पार्क में अवैध निर्माण पर कोर्ट ने दिए यथास्थिति के आदेश

Mon, 12 Jun 2023 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 12 Jun 2023 11:13 PM IST
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Court orders status quo on illegal construction in Shastri Park built on Municipal Council land
भिवानी। रेलवे रोड कृष्णा कॉलोनी हनुमान मंदिर के समीप शास्त्री पार्क में अवैध निर्माण किए जाने का मामला न्यायालय में पहुंचा। सोमवार को सिविल जज जूनियर डिविजन अनसुमन ने मामले की सुनवाई के दौरान पार्क के अंदर अवैध निर्माण मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं। वहीं इस प्रकरण में मामले की शिकायत पहले नगर परिषद अधिकारियों को भी दी गई थी।
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इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पार्क के अंदर अवैध रूप से चल रहे कमरे के निर्माण के काम को रुकवा दिया था। अमर उजाला ने 27 मई के अंक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।अधिवक्ता मुकेश जांगड़ा ने बताया कि सोमवार को सिविल जज जूनियर डिविजन अनसुमन ने मामले में सुनवाई करते हुए पार्क में अवैध निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि कृष्णा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने न्यायालय में याचिका डाली थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि नगर परिषद की भूमि पर बने शास्त्री पार्क में कुछ लोग अवैध रूप से कमरे का निर्माण कर रहे हैं। जबकि पार्क के अंदर निर्माण की न तो नगर परिषद से कोई अनुमति ली गई न ही इस संबंध में जिला प्रशासन से कोई आदेश हुआ था। इस अवैध निर्माण से पार्क में भ्रमण करने वाले लोगों के लिए भी परेशानी हो रही थी।
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दरअसल, इस मामले की शिकायत नगर परिषद अधिकारियों को भी दी गई थी। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने 26 मई को शास्त्री पार्क के अंदर चल रहा अवैध निर्माण का काम बंद करा दिया था। इसके बाद से ही ये काम अधर में पड़ा हुआ था। एडवोकेट मुकेश जांगड़ा ने बताया कि पार्क लोगों के भ्रमण के लिए नगर परिषद द्वारा बनाया हुआ है। जिस पर किसी भी तरह के निर्माण की कोई इजाजत नहीं हैं। इस पार्क के मूल स्वरूप से ही कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आरोपी पक्ष और नगर परिषद का अधिवक्ता भी कोर्ट में पेश हुआ था।
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