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Bhiwani News: कमेटी ने मेडिकल स्टोरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की
Sat, 27 Jul 2024 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 27 Jul 2024 10:50 PM IST
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मेडिकल स्टोर पर कैमरों की जांच करते औषधि नियंत्रण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई टीम।
भिवानी। जिलाधीश महावीर कौशिक के निर्देशानुसार औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत गठित टीम की ओर से भिवानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की गई।
सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी सुरेंद्र कुमार व बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान कुछ दुकानों में लगे कैमरों में तकनीकी खामियां पाई गईं। जिन्हें दुरुस्त करवाने के आदेश जारी किए गए। उन्होंने जांच के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्देश यदि कोई भी बच्चा प्रतिबंधित दवाएं लेने आता है तो उसे दवाई न दी जाए। यदि बच्चा डॉक्टर द्वारा लिखी पर्ची पर प्रतिबंधित दवाई लेने आता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
जिलाधीश ने औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि अनुसूची में शामिल दवाएं बेचने वाले सभी मेडिकल, फार्मेसी दुकानों के मालिकों को एच और एक्स को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार अपने स्टोर, दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे एक महीने की समयावधि के भीतर स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। इस मौके पर कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी, सहायक मनिंद्र सिंह सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। संवाद
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सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी सुरेंद्र कुमार व बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान कुछ दुकानों में लगे कैमरों में तकनीकी खामियां पाई गईं। जिन्हें दुरुस्त करवाने के आदेश जारी किए गए। उन्होंने जांच के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्देश यदि कोई भी बच्चा प्रतिबंधित दवाएं लेने आता है तो उसे दवाई न दी जाए। यदि बच्चा डॉक्टर द्वारा लिखी पर्ची पर प्रतिबंधित दवाई लेने आता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
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जिलाधीश ने औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि अनुसूची में शामिल दवाएं बेचने वाले सभी मेडिकल, फार्मेसी दुकानों के मालिकों को एच और एक्स को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार अपने स्टोर, दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे एक महीने की समयावधि के भीतर स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। इस मौके पर कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी, सहायक मनिंद्र सिंह सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। संवाद
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