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फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता सहित छह को किया तलब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2017 12:39 AM IST
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चरखी दादरी में झूठा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में अदालत ने भाजपा नेता समेत छह लोगों को 13 फरवरी को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के वकील संजीव तक्षक ने बताया कि 14 सितंबर 2015 को चरखी दादरी अदालत में जितेंद्र जटासरा ने एक याचिका दायर की थी। जितेंद्र ने कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि भाजपा नेता सोमबीर सांगवान ने अपने तीन बच्चों के झूठे प्रमाण-पत्र बनवा रखे हैं। याची का तर्क है कि यह प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर बनवाए गए हैं, जबकि इन बच्चों के प्रमाण पत्र पहले से ही बने हुए थे। याची के वकील संजीव तक्षक ने बताया कि इन जन्म प्रमाण पत्रों में कुछ त्रुटियां रह गई थी।
वकील संजीव तक्षक ने बताया कि इस मामले की शिकायत याचिकाकर्ता की ओर से सीएम विंडो पर भी की गई थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय चिकित्सकों की टीम गठित की गई थी। टीम ने जांच में सब कुछ फर्जी पाया था। टीम इस मामले में अगली कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की थी।
वकील संजीव तक्षक ने बताया कि अब अदालत ने इस मामले में छह लोगों को 13 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। इन लोगों में एक महिला चिकित्सक, महिला एमपीएचडब्ल्यू, सहायक आंकड़ा अधिकारी, भाजपा नेता सोमबीर सांगवान व दो लोग गवाह भी शामिल हैं। तक्षक ने बताया कि इस संबंध में न्यायालय ने पुलिस से सीआरपीसी 202 के तहत रिपोर्ट तलब की है।
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इस संबंध में भाजपा नेता सोमबीर सांगवान का कहना है कि अदालत के आदेश माननीय हैं। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। वह अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखने को तैयार हैं। उन्होंने कोई फर्जी काम नहीं किया है।
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वकील संजीव तक्षक ने बताया कि इस मामले की शिकायत याचिकाकर्ता की ओर से सीएम विंडो पर भी की गई थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय चिकित्सकों की टीम गठित की गई थी। टीम ने जांच में सब कुछ फर्जी पाया था। टीम इस मामले में अगली कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की थी।
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वकील संजीव तक्षक ने बताया कि अब अदालत ने इस मामले में छह लोगों को 13 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। इन लोगों में एक महिला चिकित्सक, महिला एमपीएचडब्ल्यू, सहायक आंकड़ा अधिकारी, भाजपा नेता सोमबीर सांगवान व दो लोग गवाह भी शामिल हैं। तक्षक ने बताया कि इस संबंध में न्यायालय ने पुलिस से सीआरपीसी 202 के तहत रिपोर्ट तलब की है।
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इस संबंध में भाजपा नेता सोमबीर सांगवान का कहना है कि अदालत के आदेश माननीय हैं। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। वह अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखने को तैयार हैं। उन्होंने कोई फर्जी काम नहीं किया है।