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फर्जी रसीद घोटाले के आरोपी मामनचंद की जमानत याचिका खारिज
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भिवानी। नगर परिषद में फर्जी रसीद घोटाले के आरोपी नगर परिषद के पूर्व उपप्रधान मामनचंद की मंगलवार को न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
नगर परिषद में फर्जी रसीद घोटाले को लेकर पुलिस न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है। नगर परिषद के पूर्व उपप्रधान मामनचंद के खिलाफ फर्जी रसीद घोटाले में दो एफआईआर दर्ज हैं, जबकि भूमि घोटाले की एफआईआर में मामनचंद आरोपी है। भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक सुशील वर्मा की तरफ से अधिवक्ता हेमंत कौशिक, प्रिया लेघा व रवि चौधरी ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विरोध किया था। जिस पर न्यायालय ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा था। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार को न्यायालय ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
वहीं, शिकायतकर्ता सुशील वर्मा का कहना है कि पुलिस मामले का न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है। अब पुलिस को मामले की मजबूती से पैरवी कर आरोपियों से जल्द से जल्द रिकवरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद घोटालों में आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
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नगर परिषद में फर्जी रसीद घोटाले को लेकर पुलिस न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है। नगर परिषद के पूर्व उपप्रधान मामनचंद के खिलाफ फर्जी रसीद घोटाले में दो एफआईआर दर्ज हैं, जबकि भूमि घोटाले की एफआईआर में मामनचंद आरोपी है। भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक सुशील वर्मा की तरफ से अधिवक्ता हेमंत कौशिक, प्रिया लेघा व रवि चौधरी ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विरोध किया था। जिस पर न्यायालय ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा था। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार को न्यायालय ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
वहीं, शिकायतकर्ता सुशील वर्मा का कहना है कि पुलिस मामले का न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है। अब पुलिस को मामले की मजबूती से पैरवी कर आरोपियों से जल्द से जल्द रिकवरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद घोटालों में आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
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