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एनजीटी के निर्देशों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई : हर्षित कुमार
Tue, 10 Sep 2024 05:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 10 Sep 2024 05:38 AM IST
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भिवानी। एडीसी एवं जिला नगर आयुक्त हर्षित कुमार ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला संचालकों को कचरा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा सभी संचालक अपने संस्थानों में एनजीटी के निर्देशों की पालना करें। निर्देशों की पालना न करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि एनजीटी के निर्देशानुसार होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं में कचरा प्रबंधन होना चाहिए। इसके तहत संस्थान से निकलने वाले कचरे का उसी परिसर में उचित प्रबंधन करना होता है, तथा कचरे को बाहर नहीं फेंका जा सकता। उन्होंने बताया कि विवाह या अन्य समारोह के दौरान इन संस्थाओं से भारी मात्रा में कचरा निकलता है। यदि यह कचरा बाहर खुले में डाल दिया जाता है तो उसके गंदगी को आलम बन जाता है, जिससे पर्यावरण अशुद्घ होता है।
ओवरस्पीड में वाहन चालकों के करें चालान : डीसी
भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त कौशिक ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि ओवरस्पीड में चलने वाले वाहन चालकों के चालान करें।
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उन्होंने दुपहिया पर थ्री राइडिंग के भी चालान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में इन जगहों पर विशेष निगरानी की जाए जहां पर युवा वर्ग मोटरसाइकिल या कार से स्टंट करते हैं। ऐसा करने वालों पर भी यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हो।
उपायुक्त ने कहा कि बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालक मौत का शिकार होते हैं। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों व ओवर स्पीड वाहन चालकों के अधिक से अधिक चालान किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा, बस की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो, फायर सिलेंडर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, बस के साइड में तीन-तीन सेफ्टी ग्रील होन चाहिए, बच्चों को बस में उतारने व चढ़ाने के दौरान एक सहायक जरूर होना चाहिए। इस दौरान आरटीओ मनोज कुमार ने रोड सेफ्टी के बारे में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य, उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सहित संबंधित विभागों से अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा है कि एनजीटी के निर्देशानुसार होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं में कचरा प्रबंधन होना चाहिए। इसके तहत संस्थान से निकलने वाले कचरे का उसी परिसर में उचित प्रबंधन करना होता है, तथा कचरे को बाहर नहीं फेंका जा सकता। उन्होंने बताया कि विवाह या अन्य समारोह के दौरान इन संस्थाओं से भारी मात्रा में कचरा निकलता है। यदि यह कचरा बाहर खुले में डाल दिया जाता है तो उसके गंदगी को आलम बन जाता है, जिससे पर्यावरण अशुद्घ होता है।
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ओवरस्पीड में वाहन चालकों के करें चालान : डीसी
भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त कौशिक ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि ओवरस्पीड में चलने वाले वाहन चालकों के चालान करें।
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उन्होंने दुपहिया पर थ्री राइडिंग के भी चालान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में इन जगहों पर विशेष निगरानी की जाए जहां पर युवा वर्ग मोटरसाइकिल या कार से स्टंट करते हैं। ऐसा करने वालों पर भी यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हो।
उपायुक्त ने कहा कि बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालक मौत का शिकार होते हैं। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों व ओवर स्पीड वाहन चालकों के अधिक से अधिक चालान किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा, बस की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो, फायर सिलेंडर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, बस के साइड में तीन-तीन सेफ्टी ग्रील होन चाहिए, बच्चों को बस में उतारने व चढ़ाने के दौरान एक सहायक जरूर होना चाहिए। इस दौरान आरटीओ मनोज कुमार ने रोड सेफ्टी के बारे में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य, उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सहित संबंधित विभागों से अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।