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Bhiwani News: खाद्य पदार्थों के सैंपल मामलों की सुनवाई में 8 लाख 98 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 01:59 AM IST
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A fine of Rs 8,98,000 was imposed in the hearing of food sample cases.
भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 8 लाख 98 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी दी कि वे भविष्य में अपना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस समय पर नवीनीकृत करवाएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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एडीसी ने आमजन से अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, स्टोर करने, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या आयात-निर्यात करने वाला विक्रेता मानक अनुसार कार्य नहीं करता या उसके उत्पाद अवमानक पाए जाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें। उन्होंने दुकानदारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जुर्माना लगने पर केवल कार्यालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त होने के बाद ही अपना चालान कटवाकर बैंक में राशि जमा करवाएं। किसी अन्य व्यक्ति को पैसे न दें और यदि कोई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम पर पैसे मांगे तो इसकी शिकायत तुरंत अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय और फूड सेफ्टी ऑफिसर को करें। शिकायत में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य दर्ज करवाएं। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा मौजूद रहे।
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एडीसी ने इन पर लगाया जुर्माना
दादरी गेट स्थित सतगुरु स्वीट्स पर बिना पंजीकरण दुकान चलाने पर 4,999 रुपये, जमालपुर बस स्टैंड के बीकानेर मिष्ठान भंडार और मुंढाल के सतगुरु ढाबा पर 1,999-1,999 रुपये जुर्माना लगाया गया। मुंढाल के जय श्री राम फैमिली ढाबा पर मिसब्रांडेड के लिए 19,999 रुपये, देवराला स्थित शिव ट्रेडिंग कंपनी पर सबस्टैंडर्ड के लिए 9,999 रुपये, मैन चौक तोशाम के विशाल बीड़ी स्टोर एंड जनरल स्टोर पर बिना लाइसेंस काम करने पर 4,999 रुपये का जुर्माना लगा। वहीं लोहारू स्थित कटारिया मिल्क एजेंसी पर सबस्टैंडर्ड के लिए 19,999 रुपये जुर्माना लगाया गया।
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सिवानी की वीर तेजाजी गुरु जंभेश्वर घी भंडार पर सबस्टैंडर्ड के लिए 34,999 रुपये, भिवानी की पैरा मिलिट्री अर्धसैनिक कैंटीन पर मिसब्रांडेड के लिए 39,999 रुपये जुर्माना लगाया। बाग कोठी स्थित गुरुकृपा ट्रेडर पर मिसब्रांडेड के लिए 59,999 रुपये, सिवानी के सोनू किराना स्टोर पर बिना पंजीकरण 1,999 रुपये, दादरी गेट के शांति नगर की रुचि किराना स्टोर पर बिना लाइसेंस 4,999 रुपये व मिसब्रांडेड पर 19,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मिलकपुर की धनखड़ किराना स्टोर पर बिना लाइसेंस 4,999 रुपये, हिसार के खरखड़ा की अनाया हेल्दी किचन पर मिसब्रांडेड के लिए 19,999 रुपये और सबस्टैंडर्ड के लिए 39,999 रुपये जुर्माना लगाया। बरवाला रोड हिसार की जय हिंद फूड प्रोडक्ट पर मिसब्रांडेड के लिए 19,999 रुपये और सबस्टैंडर्ड के लिए 39,999 रुपये और भिवानी की बंसल ट्रेड कंपनी पर मिसब्रांडेड के लिए 69,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुंढाल खुर्द की रोहिला किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 19,999 रुपये, बरवाला रोड हिसार की जैन हिंद फूड प्रोडक्ट पर सबस्टैंडर्ड के लिए 39,999 रुपये का जुर्माना लगाया। हिसार के गांव खांडाखेड़ी की रोहिला किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 29,999 रुपये, चरखी दादरी की जोरका बाजार प्रालि पर मिसब्रांडेड के लिए 39,999 रुपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा भिवानी की सिधि विनायक मिल्क एंड फूड पर सबस्टैंडर्ड के लिए 49,999 रुपये, सिवानी के सोनू किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 29,999 रुपये का जुर्माना लगाया। सिवानी मंडी स्थित हुक्मचंद विनोद कुमार पर सबस्टैंडर्ड के लिए 39,999 रुपये, मिलकपुर की धनखड़ किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 19,999 रुपये, हिसार की संध्या ट्रेनिंग पर मिसब्रांडेड के लिए 39,999 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं रोहतक के सोनू राजपूत बनियानी पनीर एंड खोआ वाला पर सबस्टैंडर्ड के लिए 19,999 रुपये, जींद की बाबा फूड प्रोडक्ट पर मिसब्रांडेड के लिए 29,999 रुपये तथा बवानीखेड़ा के हेमंत किरयाणा स्टोर एंड तायल ट्रेडिंग कंपनी पर पंजीकरण व सबस्टैंडर्ड उल्लंघन पर क्रमशः 1,999 और 39,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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