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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डाडम पहाड़ में खनन बंद
Updated Thu, 23 Nov 2017 12:38 AM IST
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डाडम पहाड़ में खनन बंद
भिवानी/तोशाम। डाडम पहाड़ में खनन कार्य में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खनन बंद करा दिया। हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन के लिए डाडम पहाड़ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई।
डाडम गांव के किसान की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कड़े रुख अख्तियार करने के फौरन बाद जिला प्रशासन हरकत मेें आ गया। तोशाम के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर दल-बल के साथ डाडम पहाड़ी का मुआयना किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार गुरुदेव ने बताया कि डाडम पहाड़ी में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं मिली जिससे खनन कार्य हो रहा हो। खनन में काम आने वाली मशीन व उपकरण आदि पहाड़ी से बाहर मिले। कंपनी के मैनेजर से भी खनन बंद करने के बारे में लिखित में ले लिया गया है। शिकायतकर्ता ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी ने इतनी तेजी से खनन कर दिया कि सौ फुट गड्ढों में जमीन तबदील हो गई।
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2010 में भी बंद हुआ था खनन
तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल में डाडम पहाड़ी को बोली पर दिया गया था। जिसको केजेएसएल सुंदर जेवी कंपनी ने 115 करोड़ सालाना किस्त पर छुड़ाया था। वहीं साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र खानक में खनन का जिम्मा 20 वर्ष के लिए एचएसआईआईडीसी को सौंपा था। विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद केजेएसएल सुंदर जेवी कंपनी ने नवंबर 2015 में डाडम पहाड़ी में खनन कार्य शुरू किया था। इससे पहले डाडम में 2010 से खनन कार्य बंद था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अगले आदेशों तक पहाड़ में खनन कार्य बंद कर दिया गया है।
- विनोद सोकल, पहाड़ ठेकेदार
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मेरे खेत में खनन कार्य किया जा रहा था। जिसको लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है।
- सत्यवान, याचिकाकर्ता
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हाईकोर्ट के आदेशों को पालन करते हुए अगले आदेशों तक डाडम पहाड़ी में खनन कार्य बंद करवा दिया गया है। जिसके लिए तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जो भी कोर्ट के निर्देश हैं, उनका अक्षरश: पालन किया जाएगा।
- आरएस ठाकरान, जिला खनन अधिकारी
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भिवानी/तोशाम। डाडम पहाड़ में खनन कार्य में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खनन बंद करा दिया। हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन के लिए डाडम पहाड़ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई।
डाडम गांव के किसान की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कड़े रुख अख्तियार करने के फौरन बाद जिला प्रशासन हरकत मेें आ गया। तोशाम के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर दल-बल के साथ डाडम पहाड़ी का मुआयना किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार गुरुदेव ने बताया कि डाडम पहाड़ी में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं मिली जिससे खनन कार्य हो रहा हो। खनन में काम आने वाली मशीन व उपकरण आदि पहाड़ी से बाहर मिले। कंपनी के मैनेजर से भी खनन बंद करने के बारे में लिखित में ले लिया गया है। शिकायतकर्ता ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी ने इतनी तेजी से खनन कर दिया कि सौ फुट गड्ढों में जमीन तबदील हो गई।
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2010 में भी बंद हुआ था खनन
तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल में डाडम पहाड़ी को बोली पर दिया गया था। जिसको केजेएसएल सुंदर जेवी कंपनी ने 115 करोड़ सालाना किस्त पर छुड़ाया था। वहीं साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र खानक में खनन का जिम्मा 20 वर्ष के लिए एचएसआईआईडीसी को सौंपा था। विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद केजेएसएल सुंदर जेवी कंपनी ने नवंबर 2015 में डाडम पहाड़ी में खनन कार्य शुरू किया था। इससे पहले डाडम में 2010 से खनन कार्य बंद था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अगले आदेशों तक पहाड़ में खनन कार्य बंद कर दिया गया है।
- विनोद सोकल, पहाड़ ठेकेदार
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मेरे खेत में खनन कार्य किया जा रहा था। जिसको लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है।
- सत्यवान, याचिकाकर्ता
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हाईकोर्ट के आदेशों को पालन करते हुए अगले आदेशों तक डाडम पहाड़ी में खनन कार्य बंद करवा दिया गया है। जिसके लिए तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जो भी कोर्ट के निर्देश हैं, उनका अक्षरश: पालन किया जाएगा।
- आरएस ठाकरान, जिला खनन अधिकारी