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राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 6238 मामले

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Mar 2022 12:50 AM IST
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6238 cases settled in National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवादों का निपटारा करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेशचंद डिमरी। विज्ञप - फोटो : Bhiwani
भिवानी। मांगेराम और विद्या देवी के बीच 2013 से चला आ रहा विवाद शनिवार को आखिरकार लोक अदालत में निपट गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट में यह मामला रखा गया। मामले में आपसी सहमति से राजीनामा करवाया गया।
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हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में शनिवार को जिले में लोक अदालते लगाई गई। जिलेभर में आयोजित लोक अदालतों में कुल 9205 मामले रखे गए, जिनमें से 6238 मामलों का निपटारा किया गया।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से सचिव एवं सीजेम हिमांशु सिंह ने बताया कि जिले की लोक अदालत में विभिन्न स्थानों पर 17 न्यायाधीशों के माध्यम से केसों की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया गया। इनमें जिला मुख्यालय पर 8436 में मामले आए, जिसमें 5856, सिवानी सब डिविजन पर 259 में से 166, तोशाम में 159 में से 99, लोहारू में 351 में से 177 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार से जिलेभर की लोक अदालतों में कुल 9205 मामले रखे गए, जिनमें दोनों पक्षों की सहमति से 6238 मामलों का कुल 12 करोड़ 8 लाख 93 हजार 167 रुपये राशि के साथ निपटारा करवाया गया।
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जिला मुख्यालय पर आयोजित लोक अदालत के दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन डिमरी ने बताया कि लोक अदालत मेें मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता है। इससे दोनों पक्षों के समय के साथ-साथ पैसे की भी बचत होती है। वहीं आपसी भाईचारा भी बना रहता है। समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ही लोक अदालतें की जाती हैं।
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