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Bhiwani News: अब लाल डोरे में है संपत्ति तो नगर परिषद में 50 फीसदी प्रॉपर्टी टैंक्स में मिलेगी छूट

Tue, 14 May 2024 03:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 14 May 2024 03:12 AM IST
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50 percent discount will be available in property tanks
अशोक भारद्वाज
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भिवानी। अब लाल डोरे में अगर आपकी संपत्ति है तो नगर परिषद स्वयं सत्यापन पर 50 फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देगी। नगर परिषद में स्वयं सत्यापन के बाद टैक्स भुगतान में 31 अक्तूबर तक इसका लाभ मिलेगा। वहीं स्वयं सत्यापन पर नगर परिषद पहले से ही दस फीसदी छूट का लाभ दे रही हैं, मगर लाल डोरे के अंदर आने वाली संपत्ति पर अब ये लाभ भी मिलेगा।
दरअसल, भिवानी शहरी वार्डों में अब तक 14,000 प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन हो चुका है। भिवानी शहरी दायरे में याशी कंपनी के सर्वेक्षण के हिसाब से करीब 82,000 शहरी प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी बन चुकी है। हालांकि नगर परिषद ने प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए वार्ड स्तर पर भी कैंप लगाए थे, जिसमें लोगों को पीआईडी की स्वयं सत्यापन कराने के संबंध में उनके वार्ड में ही ये सुविधा दी थी। अब ये कैंप बंद हो चुके हैं। इसके बाद भी लोग ऑनलाइन अपनी प्राॅपर्टी का स्वयं सत्यापन करा इसका लाभ उठा सकते हैं।
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भिवानी नगर परिषद के 31 वार्डों में अधिकांश वार्डों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी में गलतियों को ठीक किया जा चुका है। इसके बाद नगर परिषद के खाते करीब 38 लाख रुपये का राजस्व भी आया था। शहरी दायरे में प्रॉपर्टी की स्वयं सत्यापन में 10 फीसदी टैक्स भुगतान में छूट का लाभ 31 जुलाई तक शहरवासी ले सकते हैं। लेकिन अब लाल डोरे के अंदर की संपत्ति पर प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन कराने के उपरांत टैक्स भुगतान में 50 फीसदी की छूट का लाभ भी 31 अक्तूबर तक शहरवासियों को मिलेगा।
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यह विकल्प सोमवार से ही आरंभ हुआ है। नगर परिषद का अभी भी करोड़ों रुपयों का गृह कर शहरवासियों पर बकाया खड़ा है। नगर परिषद के बकाया गृहकर की अदायगी के लिए शहरवासियों की खातिर ये कदम उठाया है। संवाद


ये मिलेगा स्वयं सत्यापन का फायदा
नगर परिषद के रिकाॅर्ड में दर्ज संपत्ति की अगर पीआईडी दुरुस्त कराने के लिए शहरवासी स्वयं सत्यापन कराते हैं तो इसका कई तरह से लाभ मिलेगा। एक लाभ तो यह होगा कि अगर उस संपत्ति पर कोई टैक्स बकाया है तो उसे छूट के साथ जमा कराया जा सकेगा। जबकि संपत्ति में अगर मालिक का नाम दुरुस्त है तो उसे खरीदने और बिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भविष्य में उस संपत्ति के रिकाॅर्ड से कोई भी अनजान व्यक्ति किसी तरह की छेड़छाड़ या गलत तरीके से कोई बदलाव नहीं करा पाएगा। स्वयं सत्यापन के बाद उस संपत्ति का नगर परिषद के रिकार्ड में ब्योरा बिल्कुल अपडेट और दुरुस्त होगा। इससे उस संपत्ति का मालिक कभी भी कहीं पर भी ऑनलाइन देख पाएगा और असेसमेंट भी ऑनलाइन निकलवा पाएगा।


शहरी दायरे की प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन को लेकर नगर परिषद की ओर से लगातार आह्वान किया जा रहा है। स्वयं सत्यापन के बाद प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में भी शहरवासियों को छूट का लाभ दिया जा रहा है। शहरी दायरे की लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी की स्वयं सत्यापन के बाद टैक्स भुगतान में भी 50 फीसदी की छूट का विकल्प मिला है। इसका लोगों को फायदा होगा। -राजेराम, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद भिवानी।
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