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कृषि यंत्रों का लाभ के आवेदकों को 14 तक जमा कराने होंगे कागजात

Sat, 05 Aug 2017 12:17 AM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:17 AM IST
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कृषि यंत्रों का लाभ के आवेदकों को 14 तक जमा कराने होंगे कागजात
अमर उजाला ब्यूरो
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भिवानी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दो जून से 25 जून तक विभिन्न स्कीमों के लाभ के लिए आवेदन करने वाले किसानों को अपने दस्तावेज पुरानी कचहरी रोड पर स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में 14 अगस्त तक जमा करवाने होंगे।

विभाग के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विभाग ने किसानों से विभिन्न स्कीमों के तहत कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों से दो जून से 25 जून 2017 के बीच ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। विभाग के अनुसार जिन किसानों ने हैप्पी सीडर, हे-रेक, मल्चर, रीपर बाइंडर, रोटरी प्लो, रिर्वसिबल प्लो, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा चोपर एवं स्ट्रा सरेडर/सलेसर आदि कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन किए हैं, वे किसान अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण-पत्र केवल अनुसूचित वर्ग के लिए और ट्रैक्टर की वैध आरसी आदि दस्तावेजों की फोटो प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। ये सभी दस्तावेज स्वयं हस्ताक्षरित होने चाहिए। जिन किसानों ने किसान लघु एवं सीमांत वर्ग में आवेदन किया है, उनको अपने गांव के पटवारी से ऑनलाइन आवेदन की प्रति और अपनी जमीन का ब्योरा पटवारी से हस्ताक्षर और मोहर सहित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान 8053515515, 9416252945 और 9466547273 पर संपर्क कर सकते हैं।
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